scriptबाबूगिरी कर रहे शिक्षकों (teachers )को लौटना होगा स्कूलों में, प्रतिनियुक्ति आदेश (deputation order)रद्द | teachers deputation on office get cancelled by government | Patrika News
प्रतापगढ़

बाबूगिरी कर रहे शिक्षकों (teachers )को लौटना होगा स्कूलों में, प्रतिनियुक्ति आदेश (deputation order)रद्द

सरकार ने माना गंभीर (rajasthan government), एक माह में भी स्कूल नहीं लौटे तो नहीं मिलेगा वेतन(no school, no salary)

प्रतापगढ़Jul 03, 2019 / 01:04 pm

Ram Sharma

pratapgarh

बाबूगिरी कर रहे शिक्षकों (teachers )को लौटना होगा स्कूलों में, प्रतिनियुक्ति आदेश (deputation order)रद्द


प्रतापगढ़. सरकार ने व्यवस्था के नाम पर सालों से कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति (deputation)पर चल रहे शिक्षकों(government teachers) की स्थिति को गंभीर माना है। सरकार ने ऐसे सभी शिक्षकों की पूरे राज्य में प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए उन्हें जुलाई माह में स्कूलों में कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने वालों को अगला माह का वेतन नहीं दिया जाएगा। साथ ही संबंधित अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन डॉआर वेंकटेश्वरन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह देखा गया है कि जिला कलक्टर, जिला परिषद, एसडीएम और अन्य कार्यालयों में शिक्षक और विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारी अपनी मूल जगह छोडकऱ लगे हुए हैं। इससे उनके मूल पद का काम प्रभावित होता है। विशेष तौर पर शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। स्कूलों में पहले से ही शिक्षकों की कमी है। ऊपर से कई शिक्षक प्रतिनियुक्ति परजिला मुख्यालयों के सरकारी कार्यालयों में गैरशैक्षणिक पदों पर लग जाते हैं। इस बारे में समय-समय पर मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग की ओर से प्रतिनियुक्ति समाप्त कर मूल स्थान पर भेजने के आदेश किए गए हैं।
शिक्षण व्यवस्था के अतिरिक्त नहीं हो प्रतिनियुक्ति
आदेश में कहा गया है कि शिक्षण व्यवस्था के लिए कार्यव्यवस्था होने वाली प्रतिनियुक्तिओं के अन्य कार्यों के लिए की गई प्रतिनियुक्ति निरस्त की जाती है ओर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्र्याे से मुक्त कर उन्हें मूल विद्यालय मेें भेजें। यदि ऐसे शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो जुलाई माह में उन्हें वेतन नही दिया जाएगा।
क्या कहता है नियम
नि:शुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 (right to education act)के अनुसार जनगणना, आपदा प्रबंधन और चुनाव कार्यांे में ही शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा सकती है। यह काम पूरा होने के बाद उन्हें फिर से अपने मूल शिक्षण कार्य में लौटना होगा। लेकिन देखा यह जाता है कि एक बार कार्यालय में ड्यूटी लगवाने के बाद न तो शिक्षक स्कूल में जाने में रुचि दिखाता और न ही अधिकारी उसे वापस स्कूल भेजता।
आदेश मिला है, वापस भेज रहे हैं
प्रतिनियुक्ति रद्द करने का आदेश आया है। हमने हमारे यहां गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे शिक्षकों को वापस स्कलों में भिजवाने का काम शुरु कर दिया। कई शिक्षकों को अप्रेल में ही वापस भेज दिया। यदि और रहे हैं तो उन्हें भी वापस स्कूलों में भेजेंगे।
युगल बिहारी दाधीच, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़

Home / Pratapgarh / बाबूगिरी कर रहे शिक्षकों (teachers )को लौटना होगा स्कूलों में, प्रतिनियुक्ति आदेश (deputation order)रद्द

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो