नि:शुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 (right to education act)के अनुसार जनगणना, आपदा प्रबंधन और चुनाव कार्यांे में ही शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा सकती है। यह काम पूरा होने के बाद उन्हें फिर से अपने मूल शिक्षण कार्य में लौटना होगा। लेकिन देखा यह जाता है कि एक बार कार्यालय में ड्यूटी लगवाने के बाद न तो शिक्षक स्कूल में जाने में रुचि दिखाता और न ही अधिकारी उसे वापस स्कूल भेजता।
आदेश मिला है, वापस भेज रहे हैं
प्रतिनियुक्ति रद्द करने का आदेश आया है। हमने हमारे यहां गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे शिक्षकों को वापस स्कलों में भिजवाने का काम शुरु कर दिया। कई शिक्षकों को अप्रेल में ही वापस भेज दिया। यदि और रहे हैं तो उन्हें भी वापस स्कूलों में भेजेंगे।
युगल बिहारी दाधीच, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़