याचिका की सुनवाई एक माह बाद होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने बिजनौर के अमित कुमार चौधरी की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एम ए सिद्दीकी ने बहस की। इनका कहना है कि सहायक अध्यापक भर्ती में याची चयनित हुआ है और उसे काउंसिलिंग के बाद शाहजहांपुर जिला आवंटित किया गया है। नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया गया है।
याची को 62.5क्वालिटी प्वाइंट अंक प्राप्त हुए हैं।जब कि विपक्षी संख्या 4से 14 ने उससे कम अंक प्राप्त किए हैं फिर भी उन्हें गृह जनपद आवंटित किया गया है। कोर्ट ने इन विपक्षियों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याची का यह भी कहना है कि अनुसूचित जाति की 1133सीटे अभी भी खाली है। इसलिए याची को गृह जनपद बिजनौर आवंटित किया जाय। कोर्ट ने मामले को विचारणीय माना है।