कोर्ट ने कहा माल व सेवा की आपूर्ति दोनों विक्री में शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि याची के नैसर्गिक न्याय के अधिकारों का हनन नहीं किया गया है।उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया है। कोर्ट ने कहा याची चाहे तो असेसमेंट आदेश के खिलाफ अपील दाखिल कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने मेसर्स पैन फ्रैगरेंस प्रा लि कंपनी की याचिका पर दिया है।
प्रयागराज•Jun 19, 2022 / 03:50 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट: जीएसटी एक्ट की धारा 7 वैध करार, संवैधानिक वैधता की चुनौती याचिका खारिज