याचिकाकर्ताओं ने भूगोल विषय में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन किया था और 30 अक्तूबर 2021 को लिखित परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा के बाद आयोग द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने पाया कि आयोग द्वारा प्रकाशित उत्तर कुंजी में दिए गए 10 प्रश्नों के उत्तर गलत थे। इसलिए उन्होंने आयोग के समक्ष अपनी आपत्तियां उठाईं।
मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार किए बगैर एक उत्तर को सही करके परिणाम घोषित किया गया। अभ्यर्थियों ने उसे हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी और उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करने और फिर से परिणाम घोषित करने का निर्देश देने की भी मांग की। याचियों ने कहा कि आयोग ने मनमाने तरीके से आपत्तियों पर विचार किए बिना परिणाम घोषित कर दिया।
मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि न्यायालयों को उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन या जांच करने का निर्देश नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस मामले में उनकी कोई विशेषज्ञता नहीं है। आगे यह भी कहा कि अकादमिक मामलों को शिक्षाविदों पर छोड़ दिया जाए, न्यायिक समीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं है। मामले में पुनर्मूल्यांकन के लिए निर्देश देकर अपने अधिकार क्षेत्र को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि विशेषज्ञ के निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। ऐसे मामलों में न्यायालयों को दखल भी नहीं देना चाहिए। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।