खनन माफिया और बसपा पार्टी से पूर्व एमएलसी रहे हाजी इकबाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बसपा के पूर्व एमएलसी और उनके चारों बेटों की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने दिया है।
चारों बेटों की जमानत अर्जी मंजूर पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। वह अपने साथ ही चारों बेटों जावेद, अलीशान, मोहम्मद अफजाल और अब्दुल वाजिद की ओर से दाखिल की गई थी। कोर्ट ने अग्रिम जमानत मंजूर करने के साथ ही हाईकोर्ट ने सहारनपुर प्रशासन की गैंगस्टर एक्ट के तहत बेनामी संपत्ति सीज करने की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। इससे पहले गुरुवार रात सहारनपुर पुलिस ने दिल्ली से हाजी इकबाल के बेटे आलीशान को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में सीजेएम कोर्ट सहारनपुर ने उसे जेल में भेज दिया था। हाजी इकबाल के खिलाफ भी लुकआउट सर्कुलर जारी करवाया हुआ है।
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