कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों ने फ्लैट खरीदे हैं, उन्हें इस याचिका के बारे में जानकारी दी जाए। याची भी अखबारों में इस आशय की सूचना प्रकाशित करके लोगों को याचिका की जानकारी मुहैया कराए। कोर्ट ने सभी पक्षकारों से याचिका पर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही इस दौरान किसी तीसरे पक्ष का हित सृजित किए जाने पर वह याचिका के निर्णय पर निर्भर होगा।
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