इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद 4दिसंबर 21को जमानत अर्जी निस्तारित करने के लिए कहा था। राज्य सरकार की तरफ से अतिआवश्यक अर्जी दाखिल कर समय की मांग की गई कि इस दौरान स्थिति में बदलाव हुआ है।कुछ नये तथ्य सामने आए हैं। जिन्हें अर्जी तय करने के लिए कोर्ट में दाखिल करना जरुरी है।
अर्जी की सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने राज्य सरकार को दो दिन में पूरक जवाबी हलफनामे की कापी याची अधिवक्ता इमरानुल्लाह खान को देने का निर्देश दिया है।और अर्जी को 4मई को अन्य लंबित अर्जी के साथ पेश करने का आदेश दिया है। आजम खान पर जमीन खरीद घोटाले सहित कई दर्जन आपराधिक केस दर्ज है।अधिकांश में जमानत माली है।एक दर्जन मामलो में मिली जमानत को राज्य सरकार ने निरस्त कराने की अर्जी दाखिल की है।कुछ मामलों में जमानत अर्जी विचाराधीन है।