प्रयागराज

Allahabad High Court: आज़म खान की आखिरी केस में जमानत अर्जी की सुनवाई 4 मई को, हो सकती है रिहाई

71 आपराधिक केसों में जमानत मिल चुकी है।72 वें केस में जमानत मिलने की उम्मीद पर पानी फिर गया है। रामपुर के अजीमनगर थाने में 2019मे आजम खां पर शत्रु संपत्ति हथिया पर मौलाना जौहर अली ट्रस्ट में शामिल करने के आरोप में एफ आई आर दर्ज कराई गई थी। पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी हैं।

प्रयागराजApr 29, 2022 / 10:41 am

Sumit Yadav

Allahabad High Court: आज़म खान की आखिरी केस में जमानत अर्जी की सुनवाई 4 मई को, हो सकती है रिहाई

प्रयागराज: पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की जमानत अर्जी की सुनवाई 4 मई को होगी। 71 आपराधिक केसों में जमानत मिल चुकी है।72 वें केस में जमानत मिलने की उम्मीद पर पानी फिर गया है। रामपुर के अजीमनगर थाने में 2019मे आजम खां पर शत्रु संपत्ति हथिया पर मौलाना जौहर अली ट्रस्ट में शामिल करने के आरोप में एफ आई आर दर्ज कराई गई थी। पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी हैं।
इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद 4दिसंबर 21को जमानत अर्जी निस्तारित करने के लिए कहा था। राज्य सरकार की तरफ से अतिआवश्यक अर्जी दाखिल कर समय की मांग की गई कि इस दौरान स्थिति में बदलाव हुआ है।कुछ नये तथ्य सामने आए हैं। जिन्हें अर्जी तय करने के लिए कोर्ट में दाखिल करना जरुरी है।
यह भी पढ़ें

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: पति के पास पर्याप्त आय है तो पत्नी भरण-पोषण की है हकदार

अर्जी की सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने राज्य सरकार को दो दिन में पूरक जवाबी हलफनामे की कापी याची अधिवक्ता इमरानुल्लाह खान को देने का निर्देश दिया है।और अर्जी को 4मई को अन्य लंबित अर्जी के साथ पेश करने का आदेश दिया है। आजम खान पर जमीन खरीद घोटाले सहित कई दर्जन आपराधिक केस दर्ज है।अधिकांश में जमानत माली है।एक दर्जन मामलो में मिली जमानत को राज्य सरकार ने निरस्त कराने की अर्जी दाखिल की है।कुछ मामलों में जमानत अर्जी विचाराधीन है।
यह भी पढ़ें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 82 वार्षिक लापता व्यक्ति को पेश करने का दिया आदेश, 11 महीने से है गुम

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.