इसलिए चुनाव याचिका अर्थहीन हो चुकी है। किंतु कोर्ट ने याची अधिवक्ता के उपस्थित न होने के कारण याचिका अदम पैरवी में खारिज कर दी है। दूसरी तरफ न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने आजम खां की धारा 482के अंतर्गत दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।और अगली सुनवाई की तिथि 25मई तय की है।
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Allahabad High Court: आज़म खान की आखिरी केस में जमानत अर्जी की सुनवाई 4 मई को, हो सकती है रिहाई
पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की जमानत अर्जी की सुनवाई 4 मई को होगी। 71 आपराधिक केसों में जमानत मिल चुकी है।72 वें केस में जमानत मिलने की उम्मीद पर पानी फिर गया है। रामपुर के अजीमनगर थाने में 2019मे आजम खां पर शत्रु संपत्ति हथिया पर मौलाना जौहर अली ट्रस्ट में शामिल करने के आरोप में एफ आई आर दर्ज कराई गई थी। पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी हैं। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद 4दिसंबर 21को जमानत अर्जी निस्तारित करने के लिए कहा था। राज्य सरकार की तरफ से अतिआवश्यक अर्जी दाखिल कर समय की मांग की गई कि इस दौरान स्थिति में बदलाव हुआ है।कुछ नये तथ्य सामने आए हैं। जिन्हें अर्जी तय करने के लिए कोर्ट में दाखिल करना जरुरी है।