scriptरेत का किया दुरुपयोग तो होगी कार्रवाई, जाने क्यों | The abuse of sand will be the action | Patrika News
बालाघाट

रेत का किया दुरुपयोग तो होगी कार्रवाई, जाने क्यों

रियायती दर की रेत के खुले बाजार में बेचने की किसी भी स्तर से शिकायत मिलने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बालाघाटAug 24, 2017 / 05:37 pm

Bhaneshwar sakure

chhindwara

रेत का किया दुरुपयोग तो होगी कार्रवाई

बालाघाट. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत एवं अन्य निर्माण एजेंसियोंं द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों में रियायती दर पर रेत उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय निर्माण कार्यों के लिए ग्राम पंचायत को 800 रुपए प्रति ट्राली की दर से रेत प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। यह व्यवसथा 30 सितम्बर तक प्रभावी रहेगी।
निर्माण कार्य न हो प्रभावित
कलेक्टर डीवी सिंह ने बताया कि 30 सितम्बर तक रेत के खनन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों और अन्य निर्माण एजेंसिंयो द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य में रेत के अभाव में व्यवधान न हो इसके लिए रियायती दर पर रेत उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। जिन स्थानों पर निजी ठेकेदारों को खनिज कार्यालय द्वारा रेत भंडारण की विधिवत अनुमति जारी की गई। उन भंडारित स्थानों से संबंधित ग्राम पंचायत को रियायती दर 800 रुपए प्रति ट्राली की दर से रेत प्रदान की जाएगी।
जपं में करना होगा आवेदन
संबंधित ग्राम पंचायत को रियायती दर पर रेत प्राप्त करने के लिए अपने जनपद पंचायत कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा और संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय ग्राम पंचायत में चल रहे निर्माण कार्यों की संख्या को देखते हुए लगने वाली रेत की मात्रा का आंकलन कर लिखित प्रमाण पत्र जारी करेगा।
असली प्रमाण रखना होगा साथ
ग्राम पंचायत के सचिव या रोजगार सहायक को जनपद पंचायत कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र की असली प्रति के साथ अपने साधन ट्रेक्टर या डम्पर से भंडारण स्थल जाना होगा। प्रमाण पत्र की असली प्रति ठेकेदार या उसके एजेंट को देकर 800 रुपए प्रति ट्राली की दर से रेत प्राप्त करना होगा। संबंधित ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह जनपद पंचायत कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को संकलित कर उसके आधार पर ग्राम पंचायतों को प्रदाय रेत की मात्रा का मासिक विवरण प्रत्येक माह की 5 तारीख तक खनिज कार्यालय बालाघाट को उपलब्ध कराएगा।
निर्माण कार्य में लगने वाली रेत का आंकलन करने के निर्देश
जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्माण कार्यों में लगने वाली रेत की मात्रा का यथासंभव सही-सही आंकलन करें। रियायती दर की रेत के खुले बाजार में बेचने की किसी भी स्तर से शिकायत मिलने पर जांच के उपरांत संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जपं सीईओ को दिए निर्देश
जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अभी से आंकलन कर ले कि उनके क्षेत्र में कौन सा स्थान उपलब्ध है, जिसे ग्राम पंचायतों के लिए रेत के उत्खनन के लिए आरक्षित किया जा सकंे। ऐसे स्थानों को चिन्हित कर 15 दिनों के भीतर खसरा-नक्शा सहित खनिज कार्यालय बालाघाट को उपलब्ध करा दें। जिससे रेत के उत्खनन से प्रतिबंध हटने के बाद 1 अक्टूबर से रेत खदानों को आरक्षित किया जा सके और वहां से शासकीय कार्यों के लिए निशुल्क रेत का उत्खनन किया जा सकेगा।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो