फरारी चालान करेंगे पेश
इस संबंध में खरसिया टीआई ने बताया कि 60 दिन पूरे होने पर कोर्ट में आरोपी का फरारी चालान पेश करेंगे। इसके बाद कोर्ट से आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होगा। वहीं जब भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए तो उसे गिरफ्तार कर फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। जहां से कोर्ट आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
क्या है मामला
13 वर्षीय नाबालिग 26 अप्रैल की शाम साढ़े छह बजे रायगढ़ चौक खरसिया स्थित बाबूलाल अग्रवाल के गुड़ाखू फैक्ट्री परिसर में रहने वाली अपनी बहन के पास गई थी। इस दौरान उसकी बहन के कमरे में ताला बंद होने की वजह से वह कमरे के बाहर खड़ी थी। तभी वहां बाबूलाल अपनी स्कूटी से पहुंचा और अकेली नाबालिग को देख उसके साथ जबरदस्ती करते हुए छेड़छाड़ और दुष्कर्म किया।