वहीं जब तक यहां कार्य किया जाएगा, तब तक संजय कॉम्प्लेक्स के व्यवसायी साप्ताहिक बाजार में व्यवसाय करेंगे। हालांकि इस बात की सहमति व्यवसायियों ने नहीं दी थी और इस प्रशासन के इस कदम के विरोध में वे न्यायालय की शरण में पहुंचे। बताया जा रहा है कि न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान निगम व जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे मंडी में कार्यों को रोकने का आदेश दिया। ऐसे में अब मंडी का जीर्णोद्धार एक बार फिर अधर में लटक गया है।