scriptनगर की सीमा से अनजान है नगर पंचायत सरिया के सीएमओ | The CMO of Nagar Panchayat Sariya is unaware of the limits of the city | Patrika News

नगर की सीमा से अनजान है नगर पंचायत सरिया के सीएमओ

locationरायगढ़Published: Jun 01, 2023 08:18:13 pm

क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग पर न हुई जांच न कोई कार्रवाई

नगर की सीमा से अनजान है नगर पंचायत सरिया के सीएमओ

क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग पर न हुई जांच न कोई कार्रवाई

रायगढ़। सरिया नगर पंचायत की सीमा में धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग का कारोबार चल रहा है और नगर पंचायत सीएमओ अवैध प्लाटिंग की जांच करने के बजाए अपने आपको नगर की सीमा से अनजान बताकर बता रहे हैं जिसके कारण भू-स्वामी को खुला संरक्षण मिल रहा है।
सारंगढ़ जिला बनने के बाद सारंगढ़ बरमकेला व सरिया क्षेत्र में जमीन का कारोबार तेज हुआ है। सारंगढ़ जिला मुख्यालय के अलावा सरिया में मुख्य मार्ग के किनारे लगे हुए जमीन में अवैध प्लाटिंग का खेल चालू हो गया है। सरिया मुख्य चौंक से बरमकेला मार्ग में कुछ दूरी जाते ही मुख्य मार्ग से लगे कृषि भूमि को बिना बिना कालोनाइजर एक्ट के टुकड़ों में विक्रय कर दिया गया है। पुरषोत्तम अग्रवाल के नाम पर दर्ज भूमि को कई टुकड़ों में विक्रय किया जा चुका है जिसमें से दो मकान व दो दुकान का निर्माण किया गया है। बताया जाता है कि उक्त खसरे में करीब १०-१५ टुकड़ा हो चुका है जिसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है। अब इस मामले को लेकर राजस्व विभाग से जहां पटवारी हड़ताल में होने की बात कह रहे हैं तो वहीं नगर पंचायत सीएमओ इस मामले में जांच व कार्रवाई से बचते हुए दिख रहे हैं। किसी भी अधिकारी को चाहे वह ब्लाक स्तर का हो या जिला स्तर का संबंधित को अपनी सीमा की जानकारी होती है लेकिन यहां पर नगर पंचायत सीएमओ नगर की सीमा से अपने आपको अनजान बताते हुए इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास करते हुए दिख रहे हैं जिसके कारण संबंधित भू- स्वमी को खुले रूप से संरक्षण मिल रहा है। अब तो और भी कई टुकड़ों की रजिस्ट्री करने की तैयारी शुरू हो गई है।
सभी अपने आपको बता रहे अनजान
इस मामले में भू-स्वामी पुरषोत्तम अग्रवाल का कहना है कि रेरा व कालोनाइजर के नियमों की जानकारी नहीं है। कार्यालय में भी जानकारी नहीं दिए जाने की बात कही गई। वहीं नगर पंचायत सीएमओ अवैध प्लाटिंग को तो स्वीकार कर रहे हैं लेकिन सीमा की बात कहते हुए कार्रवाई करने से बच रहे हैं।
बाध्यता का तर्क दे रहे पटवारी
इस मामले में क्षेत्र के पटवारी से संपर्क किया गया तो उसने बिक्री नकल के लिए अपनी बाध्यता बताने लगा। उसका कहना है कि भू-स्वामी को जितना जरूरत होगा उतने का बिक्री नकल ले सकता है रही बात रेरा व कालोनाइजर एक्ट के बारे में अपने आपको अनजान बताने लगा।
वर्सन
टुकड़ों में बिक्री तो हुई है, कुछ में निर्माण का कार्य भी हो गया है। लेकिन मुझे सीमा क्षेत्र की जानकारी नहीं है जिसके कारण पटवारी की उपस्थिति में पहले जांच कराया जाएगा।
माजीद खान, सीएमओ नगर पंचायत सरिया
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