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रायगढ़

पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

रो रही बेटी को भी मारने की धमकी

रायगढ़May 26, 2018 / 05:02 pm

Shiv Singh

रो रही बेटी को भी मारने की धमकी

रो रही बेटी को भी मारने की धमकी

रायगढ़. टांगी से वार कर पत्नी की हत्या करने के बाद लाश को पकड़ कर रो रही बेटी को भी मारने की धमकी देने वाले ग्रामीण को प्रथम अपर सत्र न्यायधीश गीता नेवारे ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता अनिल श्रीवास्तव ने पैरवी की।

मिली जानकारी के अनुसार लैलूंगा थाना क्षेत्र के रेगड़ी ग्राम निवासी पेशराम राठिया पिता जयसिंह राठिया 50 वर्ष मजदूरी का काम करता था। पेशराम राठिया का एक बेटा व एक बेटी है दोनो की शादी के बाद बेटा वहीं पास में एक मकान में रहता था और बेटी समीप के गांव में।

9 सितंबर 2017 की सुबह जब पेशराम का बेटा हेमप्रसाद घर से बाहर आया तो देखा कि उसकी मा चंपाबाई खाट में मृत अवस्था में पड़ी हुई है ओर सिर से खून निकला हुआ है व चोट के निशान है। जिसके बाद उसने बहन सावित्री को घटना की सूचना दी। सावित्री जब अपने मॉ के शव के पास रो रही थी तो पेशराम राठिया फिर से वहां आया और टांगी से मारने का प्रयास किया।
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जिससे हेमप्रसाद ने अपने पिता से टांगी छीनकर उसे कमरे में बंद किया। घटना की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई शुरू की। इस मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायघीश ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी पेशराम राठिया के ऊपर लगे आरोप को सही पाया और धारा 302 के तहत आजीवन कठोर कारावास व 5 सौ रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है।


आए दिन होता था विवाद
फैसले में यह भी बताया गया है कि दोनो पति पत्नी शराब सेवन करने के आदि थे और आए दिन देानो के बीच किसी न किसी बात को लेकर विवाद होते रहता था। जिसके कारण बेटा दोनो से अलग हुआ था।

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