महिला ने जिस जमीन को तीस लाख रुपए में बेचा उसका बाजार मूल्य तीन करोड़ 47 लाख 20 हजार रुपए था। इससे एक साथ इतनी इनकम होती देख इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसे 2 करोड़ 82 लाख 72 हजार 800 रुपए पटाने का नोटिस भेज दिया और अब महिला न्याय की गुहार लगाने जिला प्रशासन, पुलिस विभाग व इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के चक्कर काट रही है। वहीं सुनील अग्रवाल और संजय अग्रवाल ने इस मामले उनका कोई भी हाथ होने से इनकार कर दिया है।
महिला का कहना है कि वह अनपढ़ है, इसी का फायदा उठाकर शहर के सीए सुनील अग्रवाल और संजय अग्रवाल ने उससे इतनी बड़ी धोखाधड़ी की है। महिला ने इसे लेकर न्यायालय में गुहार लगाई है। महिला की वकील रीतु सिंह ने बताया कि राधा बाई उरांव पति स्व.पलटूराम को अपनी तीसरी बेटी की शादी करनी थी।
पति की मौत के बाद अब उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह अपनी जमीन बेचना चाह रही थी। सीए सुनील अग्रवाल और जमीन का कारोबार करने वाले संजय अग्रवाल का उर्दना क्षेत्र में आना-जाना था। इससे वहां के लोगों ने राधा बाई को उनसे मिलवाया और सुनील और संजय से 30 लाख में एक एकड़ जमीन लेने का सौदा किया।
राधा बाई की बेटी कविता का कहना है कि सीए सुनील अग्रवाल ने कहा था कि वह जमीन अपने नाम पर लेगा और कलक्टर से उसे अनुमति मिल जाएगी, जिसके लिए उसने राधा बाई से कोरे कागज में दस्तखत ले लिए। इसके बाद सुनील व संजय ने राधा बाई की जमीन का डायवर्सन औद्योगिक भूमि में करा दिया और उसके बाद राधा बाई को रायगढ़ पंजीयन कार्यालय बुलाकर किसी आनंद राठिया के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री करा ली।
इतना ही नहीं राधा बाई ने उन्हें एक एकड़ जमीन बेची, लेकिन उन्होंने उसकी पूरी 1.682 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करवा ली। पीडि़ता की अधिवक्ता रीतु सिंह का कहना है कि 22 दिसम्बर 2018 को पीडि़ता के पास आयकर विभाग का नोटिस आया जिसमें उन्हें 2 करोड़ 82 लाख 72 हजार 800 रुपए टैक्स पटाने का निर्देश दिया गया। इसके बाद पीडि़ता सुनील और संजय अग्रवाल से मिली तो उन्होंने कहा कि उसने जमीन आनंद सिंह राठिया को बेची है उनसे कोई लेना देना नहीं है। वहीं महिला का आरोप है कि उसने जमीन सुनील व संजय अग्रवाल को बेची है, आनंद सिंह राठिया को वह न तो देखी और न ही जानती है।
इस आधार पर चुकाना होगा डेढ़ करोड़ का टैक्स राधा बाई ने अपनी 1.682 एकड़ भूमि लाल टंकी निवासी संजय अग्रवाल और कोतरा रोड निवासी व पेशे सेे चार्टेड एकाउंटेंट सुनील अग्रवाल को बेची है। इस जमीन का औद्योगिक डायवर्सन होने से जमीन का बाजार मूल्य बढक़र 3 करोड़ 47 लाख 20 रुपए हो गया, जबकि आवेदिका ने उसे मात्र 30 लाख रुपए में बेचा था। आयकर विभाग के मुताबिक जमीन बेचने से महिला को सीधे साढ़े तीन करोड़ रुपए की आमदनी मानी जा रही है, इस आधार पर उसे २ करोड़ 82 लाख 72 हजार 800 रुपए का टैक्स अदा करना पड़ेगा।
मैं केवल आनंद राठिया को जानता हूं। वह मेरा क्लाइंट है। इसके अलावा न तो मेरा इस मामले में कोई लेना-देना है और न मैं इसके बारे में कुछ जानता हूं।
-सुनील अग्रवाल, चार्टेड अकाउंटेंट
पीडि़ता राधा बाई के साथ सुनील अग्रवाल व संजय अग्रवाल नाम के व्यक्ति ने धोखा करके एक काल्पनिक व्यक्ति के नाम पर जमीन खरीदी है। इतना ही नहीं पीडि़ता से उन्होंने एक एकड़ जमीन का सौदा किया, जबकि रजिस्ट्री अधिक की कराई है। अब उसे इनकम टैक्स विभाग से टैक्स पटाने का नोटिस आ गया है। उसने न्याय पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
-रीतु सिंह, अधिवक्ता
मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है। यदि ऐसा है तो यह गलत है। मैं इसकी जांच करवाता हूं।
-सुखनाथ अहिरवार, एडीएम