सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत रायगढ़ के शरद देवांगन ने ग्राम पंचायत बोईरडीह और ग्राम पंचायत परसाडीह से से चेक रजिस्टर एवं पासबुक की सत्यापित प्रतिलिपि की मांग की थी। समय पर जानकारी नहीं मिलने पर अपीलार्थी ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जैजैपुर के कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत किया।
प्रथम अपील में सुनवाई के बाद जनसूचना अधिकारी सचिवों ने सुनवाई का बहिष्कार कर दिया, जिससे प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन नहीं किया गया और न ही अपीलार्थी को जानकारी दी गई। मामला राज्य सूचना आयोग तक पहुंचा। इसके बाद जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
इसी प्रकार अपीलार्थी शरद देवांगन ने दी जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत मंजूरपहरी और जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत सेंदरी विकासखण्ड बिल्हा के खिलाफ भी शिकायत की थी। इसे गंभीरता से लेते हुए अर्थदण्ड दिया है।