scriptRTI को लेकर लापरवाही बरतने वाले चार सूचना अधिकारियों पर हुई कार्रवाई, लगा 25 हजार का जुर्माना | 25 thousand rupees penalty on four public information officers due RTI | Patrika News
रायपुर

RTI को लेकर लापरवाही बरतने वाले चार सूचना अधिकारियों पर हुई कार्रवाई, लगा 25 हजार का जुर्माना

सूचना का अधिकार अधिनियम का समय पर पालन नहीं करने पर जनसूचना अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है।

रायपुरFeb 15, 2020 / 05:58 pm

Ashish Gupta

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रायपुर. सूचना का अधिकार (Right To Information) अधिनियम का समय पर पालन नहीं करने पर जनसूचना अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त मोहन राव पवार ने चार जनसूचना अधिकारी पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए दो जनसूचना अधिकारी को अपीलार्थी को 300-300 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने और वरिष्ठ अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश पारित किए हैं।
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत रायगढ़ के शरद देवांगन ने ग्राम पंचायत बोईरडीह और ग्राम पंचायत परसाडीह से से चेक रजिस्टर एवं पासबुक की सत्यापित प्रतिलिपि की मांग की थी। समय पर जानकारी नहीं मिलने पर अपीलार्थी ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जैजैपुर के कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत किया।
प्रथम अपील में सुनवाई के बाद जनसूचना अधिकारी सचिवों ने सुनवाई का बहिष्कार कर दिया, जिससे प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन नहीं किया गया और न ही अपीलार्थी को जानकारी दी गई। मामला राज्य सूचना आयोग तक पहुंचा। इसके बाद जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
इसी प्रकार अपीलार्थी शरद देवांगन ने दी जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत मंजूरपहरी और जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत सेंदरी विकासखण्ड बिल्हा के खिलाफ भी शिकायत की थी। इसे गंभीरता से लेते हुए अर्थदण्ड दिया है।

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