scriptभिलाई स्टील प्लांट के निलंबित चार अफसरों और कंपनी संचालक को तीन-तीन साल की सजा | 4 SAIL officers jailed for misusing Bhilai Steel Plant's Rs 27 lakh | Patrika News
रायपुर

भिलाई स्टील प्लांट के निलंबित चार अफसरों और कंपनी संचालक को तीन-तीन साल की सजा

सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने भिलाई स्टील प्लांट के सहयोगी कंपनी सेल रिफेक्ट्रीज यूनिट(आरएसयू) के चार निलंबित अफसरों को 3-3 साल की सजा और 30 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

रायपुरJan 18, 2020 / 01:01 pm

Ashish Gupta

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रायपुर. भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) के सहयोगी कंपनी सेल रिफेक्ट्रीज यूनिट (आरएसयू) के तत्कालीन उपमहाप्रबंधक एनकेपी सिंह, उपप्रबंधक एलएन अग्रवाल, कनिष्ठ प्रबंधक आरबी पराते, डीआर साहू और केमिकल फैक्ट्री के संचालक आरपी झंवर को 3-3 वर्ष की सजा और 30 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है।
सीबीआई (CBI) के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे ने शुक्रवार को इसका फैसला सुनाया। आरोपियों ने सांठगांठ कर करीब 27 लाख 90 हजार रुपए का नुकसान पहुंचाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला सीबीआई को सौंपकर आरोपी अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। उन्होंने इसकी जांच करने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धारा के तहत नवंबर 2014 में उनके खिलाफ चालान पेश किया। इस मामले में 33 गवाह अभियोजन कोर्ट में पेश किए गए थे।
सीबीआई के लोक अभियोजक रजत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आरएसयू मरोदा भिलाई स्थित कंपनी में कार्यरत एनकेपी सिंह और एलएन अग्रवाल मुंबई के एमजे कंपनी को 31 दिसंबर 2011 को 223 मिट्रीक टन पीटूओएस केमिकल आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी थी।
इसे चीन की कंपनी सिंगजियांग टोपीकॉन कंपनी से मंगवाने के बाद फैक्ट्री को भेजा गया था। डिलीवरी के बाद कनिष्ठ केमिष्ठ प्रबंधक आरबी पराते और डीआर साहू को इसकी जांच करनी थी। लेकिन, बिना जांच किए सीधे फैक्ट्री में भेजा दिया था। उपयोग के दौरान इसके निम्नस्तरीय होने की जानकारी मिली।

केमिकल में रेत और मिट्टी
सीबीआई ने जांच के दौरान फैक्ट्री से 59.69 मिट्रीक टन केमिकल जब्त कर कोलकाता स्थित लैब में जांच के लिए भेजा गया था। इस दौरान पता चला कि केमिकल में रेत,मिट्टी और चूना मिलाया गया था। इसके उपयोग करने बड़ी जनहानि हो सकती थी।

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