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रायपुर

40,000 आरक्षक और प्रधान आरक्षक की होनी है पदोन्नति, प्रमोशन के लिए लगानी होगी दौड़

– नियमों में भेदभाव पर पुलिसकर्मियों में आक्रोश, प्रमोशन के लिए बुजुर्ग पुलिसकर्मियों को लगानी होगी दौड़

रायपुरSep 21, 2021 / 06:06 pm

CG Desk

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रायपुर। प्रमोशन के लिए बुजुर्ग पुलिसकर्मियों को 800 मीटर का दौड़ लगानी पड़ेगी। निर्धारित अवधि में दौड़ पूरी नहीं करने वालों को मेरिट सूची में स्थान नहीं मिलने पर पदोन्नति के लिए इंतजार करना पड़ेगा। राज्य पुलिस के इस नियम से आरक्षक और प्रधान आरक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने सबसे निचले क्रम के कर्मचारियों के लिए दौड़ और लिखित परीक्षा अनिवार्य करने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि प्रेग्नेंट और 45 वर्ष से अधिक उम्र के पुलिसकर्मी 10 मिनट में कैसे दौड़ लगाएंगे। इस उम्र में दौड़ते समय किसी भी तरह की अनहोनी घटना हो सकती है।

हालांकि इस मामले में आईजी को छूट देने के अधिकृत किया गया है। लेकिन, ऐसा करने पर वह प्रमोशन की वरिष्ठता सूची से बाहर हो सकते हैं। जबकि वरिष्ठ अधिकारियों को पहले पदोन्नत करने के बाद प्रशिक्षण पर भेजा जाता है। भर्ती के समय वह सभी का फिजीकल टेस्ट और लिखित परीक्षा में मेरिट स्थान प्राप्त करने के बाद ही आरक्षक बनते हैं। बता दें कि प्रदेशभर के करीब 40000 आरक्षक और प्रधान आरक्षकों को पदोन्नत किया जाना है। इसके लिए सभी रेंज में 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

यह है नियम
आरक्षक और प्रधान आरक्षक को पदोन्नति के लिए 30 वर्ष की उम्र तक के पुरुष पुलिसकर्मियों को 800 मीटर दौड़ 6 मिनट में, 30 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष तक के उम्रवालों के लिए 7 मिनट में और 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को 8 मिनट में दौड़ पूरी करनी होगी। इसी तरह 30 वर्ष तक की महिलाओं को 800 मीटर दौड़ 7 मिनट में, 30 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष तक की उम्र तक के लिये 9 मिनट के साथ ही 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को 10 मिनट में दौड़ पूरी करनी पड़ेगी। इसके बाद उन्हें लिखित परीक्षा देना होगा। इसमें पासिंग नंबर पाने वाले भी पदोन्नति के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके बाद मेरिट सूची बनाई जाएगी। साथ ही सर्वाधिक नंबर वालों को रिक्त पदों के अनुरूप एक रैंक से पदोन्नत किया जाएगा।

करना पड़ेगा इंतजार
शारीरिक और लिखित परीक्षा के बाद भी आरक्षकों को प्रधान आरक्षक और प्रधान आरक्षकों को सहायक उपनिरीक्षक बनने इंतजार करना पड़ेगा। सभी परीक्षाओं में सफल होने के बाद मेरिट सूची के आधार पर रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी। वहीं अन्य को अपनी बारी के लिए इंतजार करना पड़ेगा।

छूट का प्रावधान
प्रेग्नेंट, बीमार और मेडिकल रूप से अनफिट लोगों को नियमानुसार छूट मिलेगी। रेंज आईजी को स्थिति के अनुसार नियमों को शिथिल करते हुए छूट दे सकते है।
– डीएम अवस्थी, डीजीपी

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