READ MORE : सावधान! शराब की होम डिलीवरी के लिए ठगों ने फेसबुक पर बना डाला फर्जी पेज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिलासपुर हाइकोर्ट द्वारा गठित हाइपावर कमेटी इसका निर्णय लेगी। विधि विभाग के सचिव रामकुमार तिवारी ने बताया कि हाइपावर कमेटी गठित करने की तैयारी चल रही है। इसके गठन के बाद बैठक में में तय किया जाएगा कि किस जेल से कितने बंदियों और कैदियों को रिहा किया जाएगा।
READ MORE : VIDEO : ATM लूटने गए नकाबपोश की हरकत CCTV में कैद बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी 33 जेलों से रिहाई किए जाने योग्य लोगों की जानकारी मंगवाई गई है। विधि विभाग के सचिव के अनुसार 7 वर्ष तक के अधिकतम सजा वाले बंदियों और कैदियों को जमानत और पेरोल पर छोड़ा जा सकता है।