
रायपुर . छत्तीसगढ़ की जेलों से करीब 5 हजार सजायाफ्ता और विचाराधीन बंदियों की जल्दी ही रिहाई होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पैरोल और अंतरिम जमानत पर अस्थाई रूप से स्थानीय जेल और न्यायालय के आदेश पर रिहा किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिलासपुर हाइकोर्ट द्वारा गठित हाइपावर कमेटी इसका निर्णय लेगी। विधि विभाग के सचिव रामकुमार तिवारी ने बताया कि हाइपावर कमेटी गठित करने की तैयारी चल रही है। इसके गठन के बाद बैठक में में तय किया जाएगा कि किस जेल से कितने बंदियों और कैदियों को रिहा किया जाएगा।
बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी 33 जेलों से रिहाई किए जाने योग्य लोगों की जानकारी मंगवाई गई है। विधि विभाग के सचिव के अनुसार 7 वर्ष तक के अधिकतम सजा वाले बंदियों और कैदियों को जमानत और पेरोल पर छोड़ा जा सकता है।
Published on:
13 May 2021 02:40 am
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