रायपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण मिश्रा ने बताया कि रायपुर केंद्रीय जेल और इससे संबद्ध जिला और उपजेल के सजायाफ्ता 75 कैदियों की रिहाई की जाएगी। इसकी सूची जेल प्रशासन से मिलने के बाद उनकी फाइल तैयार की जा रही है। इन सभी को उन्मुक्त योजना के तहत रिहाई की जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सहित बिहार और झारखंड के जेलों से सजायाफ्ता कैदियों की रिहाई की जानी है।
READ MORE : प्रदेश के 48 भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ मिली अभियोजन स्वीकृति जेल का निरीक्षण किया
जिला विधिक सेवा प्राधिकारण की टीम ने बुधवार को रायपुर केंद्रीय जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान रिहाई किए जाने योग्य आजीवन कारावास के कैदियों की जानकारी ली। साथ ही जल्दी ही उन सभी की रिपोर्ट प्राधिकरण को भेजने के निर्देश रायपुर जेलर को दिए गए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकारण की टीम ने बुधवार को रायपुर केंद्रीय जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान रिहाई किए जाने योग्य आजीवन कारावास के कैदियों की जानकारी ली। साथ ही जल्दी ही उन सभी की रिपोर्ट प्राधिकरण को भेजने के निर्देश रायपुर जेलर को दिए गए।
बताया जाता है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा द्वारा सभी कोर्ट को न्याय दृष्टांट की कॉपी भेजी गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा रिहाई के संबंध में जारी किए गए आदेश का ब्यौरा दिया गया है। बता दें कि 1 अगस्त से रिहाई योग्य कैदियों को चिन्हांकित करने का काम सभी 33 जेलों में शुरू किया गया है।