धनलक्ष्मी नगर भनपुरी में मिला कोरोना पॉजिटिव
कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर लगा प्रतिबंध
धनलक्ष्मी नगर भनपुरी में मिला कोरोना पॉजिटिव
रायपुर। भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार रायपुर जिला में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत धनलक्ष्मी नगर, भनपुरी थाना खमतराई में 1 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर ने पूर्व में ललिता साहू का मकान, मरीज के घर के ठीक पूर्व में खाली प्लाट है, पश्चिम में बृजकिशोर सेन का मकान, उत्तर में आवासीय मकान है, रास्ता नहीं है और दक्षिण में आवासीय पार्किंग है, रास्ता नहीं है, को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
इस कंटेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास के लिए केवल 1 द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस व अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णत: बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कंटेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित किया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्तिफिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सेनिटाइजेशन सुनिश्चित करते के लिए कंटेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगे। अन्य किसी भी व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अंदर आना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे। कंटेनमेंट जोन में शासन की गाइडलाइन अनुसार व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।