शादियों पर मंडराया कोरोना वायरस का साया, 31 मार्च तक सामुदायिक भवन के बुकिंग पर लगी रोक
नई आबकारी नीति के तहत अब सभी बार दोपहर 12 से रात 11 बजे तक खुले रहेंगे साथ ही नेशनल हाइवे के किनारे बार खोलने पर लगा प्रतिबंध भी हटा लिया गया। यही नहीं 3 स्टार से उपर के रेस्टोरेंट बार रात 12 बजे तक खुले रह सकेंगे।
इसके अलावा नयी नीति में बार और क्लब के लिए लाइसेंस फीस बढ़ा दी गई है। पहले जहां लाइसेंस के लिए 11 लाख रुपये फीस ली जाती थी। वहीं इसके लिए 20 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। राज्य आबकारी आयुक्त कार्यालय ने नए वित्तीय वर्ष के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश कर दिए हैं।