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रायपुर

आबकारी नीति में हुए परिवर्तन के बाद अब हाइवे के किनारे भी खुलेगा बार, रात 12 बजे तक छलका सकेंगे जाम

नई आबकारी नीति के तहत अब सभी बार दोपहर 12 से रात 11 बजे तक खुले रहेंगे साथ ही नेशनल हाइवे के किनारे बार खोलने पर लगा प्रतिबंध भी हटा लिया गया। यही नहीं 3 स्टार से उपर के रेस्टोरेंट बार रात 12 बजे तक खुले रह सकेंगे।

रायपुरMar 18, 2020 / 04:04 pm

Karunakant Chaubey

आबकारी नीति में हुए परिवर्तन के बाद अब हाइवे के किनारे भी खुलेगा बार, रात 12 बजे तक छलका सकेंगे जाम

आबकारी नीति में हुए परिवर्तन के बाद अब हाइवे के किनारे भी खुलेगा बार, रात 12 बजे तक छलका सकेंगे जाम

रायपुर. कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आयी थी शराब बंदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था। उसने अपने घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी का वायदा किया थालेकिन आबकारी नीति में परिवर्तन के बाद अब शराबबन्दी भूल जाइये। आबकारी विभाग ने प्रदेश में साल 2020-21 के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी है।

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नई आबकारी नीति के तहत अब सभी बार दोपहर 12 से रात 11 बजे तक खुले रहेंगे साथ ही नेशनल हाइवे के किनारे बार खोलने पर लगा प्रतिबंध भी हटा लिया गया। यही नहीं 3 स्टार से उपर के रेस्टोरेंट बार रात 12 बजे तक खुले रह सकेंगे।

इसके अलावा नयी नीति में बार और क्लब के लिए लाइसेंस फीस बढ़ा दी गई है। पहले जहां लाइसेंस के लिए 11 लाख रुपये फीस ली जाती थी। वहीं इसके लिए 20 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। राज्य आबकारी आयुक्त कार्यालय ने नए वित्तीय वर्ष के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश कर दिए हैं।

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