जिले कलेक्ट्रेट में सुनवाई के दौरान कलक्टर ने कहा कि चूंकि निर्वाचन आयोग के दिए गए प्रारूप में वैसे ही उसे टाइप कर भरे जाने का नियम है, ऐसे में आपत्ति निरस्त की गई। दूसरी ओर कांग्रेस ने सत्ता के दबाव में आपत्ति को खारिज किए जाने का आरोप लगाते हुए इस मामले में न्यायालय जाने की बात की है।
मंगलवार को नामांकन दाखिले के बाद बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया शुरू हुई। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान जिला कांग्रेस के प्रवक्ता रूपेश दुबे ने मुख्यमंत्री और भाजपा प्रत्याशी डॉ. रमन सिंह के नामांकन को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। दुबे ने अपनी आपत्ति में कहा कि भाजपा प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 75 के कार्यालय से जारी नहीं हुआ है क्योंकि उस नाम निर्देशन पत्र में कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर का सील नहीं है।
आपत्ति के अनुसार प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्र टाइप प्रति है जो निर्वाचन नियमावली के विपरीत है। यह भी आपत्ति की गई है कि नाम निर्देशन पत्र के शपथ पत्र प्रारूप 26 नियम (क) के पृष्ठ क्रमांक 12 में टिप्पणी क्रमांक 4 शपथ पत्र सर तो टंकित य सुपाठ्य रूप से साफ-साफ लिखा होना चाहिए, मुद्रित किया गया है जबकि नाम निर्देशन पत्र में किसी कॉलम में टंकित नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का कोई उल्लेख नहीं है, ऐसी स्थिति में भी भाजपा प्रत्याशी का नामांकन विधिमान्य नहीं है।
रिटर्निंग अफसर ने सुनाया अपना फैसला
दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कलक्टर और जिला निर्वाचन अधिकार भीम सिंह ने कांग्रेस प्रवक्ता की आपत्ति को खारिज कर दिया है। कलक्टर ने कहा कि चूंकि आयोग द्वारा दिए गए प्रारूप में ही फार्म भरा गया है और उम्मीदवारों को यह बताया गया था कि वे इसे टाइप भी करा सकते हैं, ऐसे में आपत्ति खारिज की जाती है।
दोनों पक्ष ने रखी अपनी बात
जिला निर्वाचन अधिकारी कलक्टर भीम सिंह के समक्ष इस आपत्ति पर सुनवाई के दौरान आपत्तिकर्ता कांग्रेस प्रवक्ता रूपेश दुबे और भाजपा प्रत्याशी डॉ. रमन सिंह के इलेक्शन प्रभारी सुरेश एच लाल ने अपनी-अपनी बात रखी। आपत्ति को लेकर लाल ने तर्क दिया कि चूंकि निर्धारित प्रारूप में नाम निर्देशन पत्र सुपाठ्य तरीके से जमा किया गया है, ऐसे में आपत्ति स्वत: खारिज की जानी चाहिए।
भाजपा प्रत्याशी इलेक्शन प्रभारी सुरेश एच लाल ने कहा कि कांगे्रस की आपत्ति सही नहीं थी। भाजपा प्रत्याशी डॉ. रमन सिंह का नाम निर्देशन पत्र सुपाठ्य तरीके से भरा गया था। हमारे तर्क के बाद आपत्ति खारिज हो गई है।
प्रवक्ता जिला कांग्रेस राजनांदगांव रूपेश दुबे ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी का नामांकन आयोग के नियम विरूद्ध है। सत्ता के दबाव में आपत्ति को खारिज किया गया है। अब हम न्यायालय में इस मामले को ले जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी भीम सिंह ने बताया कि आयोग के दिए गए प्रारूप का पालन करना जरूरी है। इस प्रारूप में नाम निर्देशन पत्र भरा गया है। ऐसे में कांग्रेस द्वारा दर्ज कराई गई आपत्ति को खारिज किया गया है।