राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इसका राजपत्र में प्रकाशन भी कर दिया गया है। इसमें नामांकन से लेकर चुनाव चिह्न आवंटन तक में संशोधन किया गया है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव नामांकन-पत्र की कीमतों में किया गया है।
महापौर पद के उम्मीदवारों से 20 हजार रुपए लिए जाएंगे। पिछले निकाय चुनाव में महापौर प्रत्याशियों से 5 हजार रुपए लिए गए थे। इसी तरह नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 15 हजार रुपए लिए जाएंगे। जबकि इसके पहले तक 3 हजार रुपए ही लिए जाते थे। नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए 2 हजार की जगह अब 10 हजार रुपए लिए जाएंगे।
इसी तरह पार्षदों के नामांकन फार्म की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। नगर निगम के पार्षद के लिए 1 हजार की जगह 5 हजार, नगर पालिका पार्षद के लिए 500 की जगह 3 हजार रुपए और नगर पंचायत के पार्षद के लिए 250 रुपए की जगह 1 हजार रुपए देने होंगे।
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