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रायपुर

छत्तीसगढ़ में 750 से ज्यादा पदों पर भर्ती विज्ञापन को हाईकोर्ट ने किया रद्द

छत्तीसगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 750 से ज्यादा पदों पर भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है।

रायपुरAug 14, 2020 / 07:47 pm

bhemendra yadav

रायपुर/बिलासपुर. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 750 पदों पर राज्य में की जा रही भर्ती के लिये जारी विज्ञापन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 750 से ज्यादा पदों पर भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। बता दें कि राज्य सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 750 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था।
विज्ञापन में योग्यता के तौर पर नर्सिंग कोर्स की डिग्री मांगी गई थी। इस विज्ञापन को आयुष मेडिकल एसोसिएशन ने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि विज्ञापन में योग्यता के तौर पर नर्सिंग कोर्स का तो जिक्र है लेकिन आयुर्वेद और होम्योपैथी कोर्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।
आयुष मेडिकल एसोसियेशन छत्तीसगढ़ के डॉ. महेन्द्र साव, डॉ. मयंक सिंह व डॉ. अभिषेक यदु ने अधिवक्ता वैभव पी. शुक्ला के माध्यम सो 26 मई 2020 को जारी विज्ञापन की शर्तों पर आपत्ति दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि आयुर्वेदिक चिकित्सक इस भर्ती के पात्र हैं इसके बावजूद उन्हें इससे अलग रखा गया है, जबकि आयुष चिकित्सकों की इस भर्ती में शामिल होने की पात्रता है।
मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र में इन्हें भी अवसर दिया गया है। इसके पूर्व की नियुक्तियों में भी स्वास्थ्य मिशन द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जस्टिस गौतम भादुड़ी के सिंगल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती के लिये जारी विज्ञापन को निरस्त कर दिया और आगे की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से इस मामले में जवाब भी मांगा गया है।

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