यह रहेंगे बंद
– सभी बाजार, मॉल, सुपर बाजार, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सैलून/ब्यूटी पार्लर और जिम। – शराब दुकानें और बार – धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल, पार्क और रिसॉर्ट
– केन्द्रीय/शासकीय/सार्वजनिक/ अद्र्ध-सार्वजनिक कार्यालय – जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजन – स्कूल-कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद – कोचिंग क्लासेस समेत अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां – विवाह कार्यकम वर अथवा वधू के निवास पर सिर्फ अधिकतम संख्या10
– अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में अधिकतम संख्या 10 – मंडियां थोक /फुटकर दुकानें – सभी पान/सिगरेट ठेला, चौपाटी, चाट, समोसा गुपचुप, फास्ट-फूड – वाहन विक्रय के लिए शो-रूम नही खुलेगें/वाहन रिपेयरिंग वर्कशाप खुल सकेंगे।
यह खुलेंगे
– आटा-चक्की, पैकेजिंग मटेरियल व संबंधित इकाइयों का संचालन – गली-मोहल्लों एवं कॉलोनियों में स्थित किराना दुकानें। – टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-
– अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन की अनुमति – कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विकय हेतु दुकान/गोडाउन तथा कृषि मशीनरी – फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री/ग्रॉसरी की केवल होम डिलीवरी
– पोस्ट, ऑफिस/बैंकों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ
– एटीएम कैश रीफिलिंग
– पी.डी.एस./केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन – उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन/ श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति
– 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ उप पंजीयक कार्यालय टोकन सिस्टम के साथ
– वस्तुओं/माल की आपूर्ति करने के लिए गोडाउन/मंडियों में लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11.00 बजे से प्रात: 05.00 बजे तक – सुबह छह बजे से रात 8 बजे तक होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो की होम डिलीवरी की अनुमति
– कूलर, ए.सी. एवं सैनिटरी फिटिंग की मरम्मत/सुधार कार्य हेतु इलेक्ट्रीशियन एवं प्लंबर को होम सर्विस की अनुमति के विकय/मरम्मत हेतु दुकानों को खुलने की अनुमति होगी। उपरोक्त कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी।
– ई- कॉमर्स को छोड़कर अन्य सभी डाक सेवाओं के लिए कोरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी। – 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ उप पंजीयक कार्यालय टोकन सिस्टम के साथ – पंखा, कूलर एवं ए.सी. की दुकानों को आम जनता हेतु खोले बिना केवल होम डिलीवरी के माध्यम से विक्रय की अनुमति होगी।
– आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राइवर समेत अधिकतम 0& सवारी,
ऑटो में ड्राइवर समेत अधिकतम 0&, दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को अनुमति – दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे , शाम 5 बजे रो संध्या 06.&0 बजे तक
– न्यूज पेपर हॉकर प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक