मतगणना 24 दिसंबर को
छत्तीसगढ़ पीएससी 30 दिसंबर से 21 जनवरी तक लेगा इंटरव्यू
वोटिंग के लिए 18 दस्तावेज मान्य
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को सुविधाजनक ढंग से मतदान करने के लिए मतदाता परिचय पत्र के साथ ही 18 प्रकार के अन्य दस्तावेजों को मान्य किया है। मतदाता इनमें से किसी एक दस्तावेज को दिखाकर मतदान कर सकेंगे।
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फोटोयुक्त बैंक पासबुक से भी मतदान
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदाता परिचय-पत्र के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार , सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी और कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, आधारकार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्टकार्ड, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र, केंद्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवी की फोटोयुक्त अंकसूची, बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशनकार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस और छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाइन जेनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची में से किसी एक दस्तावेज के आधार पर मतदान किया जा सकता है।
इसे भी पढ़ें…[typography_font:14pt;” >छत्तीसगढ़ में 5443 मतदान केंद्रों पर 25525 कर्मचारी लगाए गए हैं। प्रदेश में 40 लाख 5581 मतदाताओं को इस चुनाव प्रक्रिया में वोट डालना है। इन्हें 10162 उम्मीदवारों में से अपना पार्षद चुनना है। नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना 24 दिसंबर को होगी।
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