सामान्य तौर पर राज्य कर्मचारियों (State employees Salary) को महीने के आखिरी दिन वेतन मिल जाता है। इस नियम से अक्टूबर के वेतन का भुगतान 31 तारीख को होता।
उससे पहले ही दिवाली से जुड़े त्यौहारों की पूरी श्रृंखला है। इसको देखते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग-एक के सहायक नियम 206 (2) का इस्तेमाल किया है। इस नियम के तहत सरकार ने समय से पहले कर्मचारियों के खाते में वेतन की राशि पहुंचाने का फैसला किया।
शुक्रवार को वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, आयुक्तों और कलेक्टरों को इसके आदेश भी जारी कर दिए। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के साढ़े तीन लाख कर्मचारियों को दिवाली से पहले ही तनख्वाह मिल जाएगी। राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर को कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के बकाए के भुगतान का आदेश जारी किया था।