निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में यह भी स्पस्ठ किया गया है कि विधानसभा क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए तय समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी चुनाव या निर्वाचन संबंधी विज्ञापन, ओपिनियन पोल या एक्जिट पोल का प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा।
इसके साथ ही यह भी स्पस्ठ बताया गया है कि चुनाव प्रचार के अंतिम 48 घंटों के दौरान प्रिंट मीडिया में भी राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी या फिर रिटर्निंग ऑफिसर चित्रकोट से पहले अनुमति लेनी आवश्यक होगी।