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आदेश के मुताबिक मास्क न लगाने, कोचिंग सेंटर में भीड़ जुटने की स्थिति में सेंटर को 30 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा हॉस्टल को भी खोलने की अनुमति दी गई है। इनमें वही छात्र-छात्राओं को आने की अनुमति होगी, जिनकी परीक्षाएं हैं। ओपन स्कूल व कॉलेज के छात्रों की उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। लापरवाही पर केंद्राध्यक्ष पर कार्रवाई की जाएगी।यह भी पढ़ें: रेलवे फिर से शुरू कर रहा कई स्पेशल ट्रेनें, आज से चलेगी गोंदिया-बरौनी, देखें डिटेल
कॉलेज और स्कूल के लिए ये है नियम
आदेश के मुताबिक अब तक स्कूल और कॉलेज को अनलॉक करने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि, फीस न मिलने और खर्च निकालने में आ रही दिक्कतों की वजह से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से स्कूल शुरू करने की मांग सरकार से की गई है। कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेंगे। यहां अगर सरकार कोई ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करेगा तो परीक्षार्थी आ सकेंगे।