सभी निगम-मंडल आएंगे दायरे में
भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत केवल शासन और उसके विभाग ही आदर्श आचार संहिता के दायरे में नहीं आते, बल्कि वे सभी आयोग, निगम, मण्डल, प्राधिकरण और समितियां भी संहिता के प्रावधानों के परिपालन के लिए बाध्य हैं, जिन्हें केन्द्र अथवा राज्य शासन से कोष उपलब्ध होता है। नगरपालिका, नगरनिगम और पंचायत जैसी संस्थाएं अब संवैधानिक महत्व की जनप्रतिनिधि संस्थाएं हैं। यदि आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील रहते संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप इनकी बैठक आवश्यक हो तो उस पर रोक नहीं होगी, लेकिन ऐसी बैठक में कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाएगा।
इन पर लागू होगी आचार संहिता
– सभी राजनीतिक दल और प्रत्याशियों पर
– सत्ता पक्ष के राजनीतिक पदाधिकारियों, मंत्रियों आदि पर
– निर्वाचन कार्य से जुड़े समस्त प्रशासनिक अमले पर