विवाद की पृष्ठभूमि में जनता कांग्रेस
जनता कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री विधान मिश्रा और गुंडरदेही विधायक आरके राय ने पिछले वर्ष शिकायत की थी, भूपेश बघेल ने भिलाई में ग्राम शाला समिति की वह जमीन अपने नाम दर्ज करा ली है। उसके बाद मामला शुरू हुआ। भूपेश बघेल के पक्ष ने एक न्यायिक आदेश पेश किया। जिसके बिना पर नामांतरण हुआ था। तहसीलदार, एसडीओ की रिपोर्ट में ऐसे किसी आदेश का अस्तित्व नहीं मिला। उसके बाद कलक्टर ने आदेश पारित कर दिया।
भूपेश बघेल का दावा
भूपेश बघेल का कहना है, उनके दादा ने स्कूल को जब ज़मीन दान दी थी तब सीलिंग कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। कोर्ट का कहना था, ऐसा सीलिंग एक्ट से बचने के लिए किया जा रहा है। उसके बाद वह जमीन हिस्सेदारों में बंट गई। उसपर लोक अदालत का एक आदेश के बाद नामांतरण भी हो गया। न्यायालय के आदेश की कॉपी मीडिया को दिखाते हुए उन्होंने सवाल उठाया, जिस आदेश की सत्यापित प्रति आवेदन के बाद उन्हें मिल सकती है, वह कलक्टर को कैसे नहीं मिली।
मुख्यमंत्री बोले, दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा, दस्तावेज को कोई झुठला नहीं सकता। वर्षों पुराने दस्तावेज में भी जो लिखा होगा, उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार से कुछ बोला नहीं जाता, अधिकारी अपना काम करते हैं। जांच में जो सामने आयेगा वैसी कार्रवाई होगी। मैं भी या कोई अधिकारी इसमें कुछ नहीं कर सकता।