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रायपुर

प्रदेश में सीटी स्कैन की दरें तय, अनावश्यक जांच पर भी लगी रोक

4500 रुपए तक सीटी स्कैन के लिए, लिए जा रहे हैं। यही वजह है कि सरकार ने सख्त फैसला लिया है। दरें तय कर दी हैं। हाई रिजाल्यूशन एचआर सीटी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होने पर निजी अस्पतालों एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए दरें निर्धारित कर दी हैं।

रायपुरSep 18, 2020 / 10:19 pm

Karunakant Chaubey

रायपुर. प्रदेश में कोरोना टेस्ट से पहले व्यक्ति सीटी स्कैन करवा रहे हैं। ऐसा भ्रम फैला हुआ है कि सीटी स्कैन में कोरोना वायरस होने का पता चल जाएगा। डॉक्टर इसे प्रमोट भी कर रहे हैं। निजी अस्पतालों में धडल्ले से यह डायग्नोस करवाया जा रहा है। इसके एवज में जांच करवाने वालों से कोरोना काल में डेढ़ से दो गुना तक शुल्क वसूला जा रहा है।

4500 रुपए तक सीटी स्कैन के लिए, लिए जा रहे हैं। यही वजह है कि सरकार ने सख्त फैसला लिया है। दरें तय कर दी हैं। हाई रिजाल्यूशन एचआर सीटी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होने पर निजी अस्पतालों एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए दरें निर्धारित कर दी हैं।

यह है दरें

सीटी चेस्ट विदाउट कान्ट्रास्ट फॉर लंग्स के लिए 1870 रुपए

सीटी चेस्ट विद कान्ट्रास्ट फॉर लंग्स के लिए 2354 रुपए

‘पत्रिका’ ने 14 सितंबर को ‘कोरोना टेस्ट के बजाए सीटी स्कैन करवा रहेÓ शीर्षक से खबर प्रकाशित कर बताया था कि निजी अस्पताल और डायग्नोसिस सेंटर धडल्ले से सीटी स्कैन कर रहे हैं। इन सेंटर में भीड़ बढऩे से कोरोना फैलने का भी खतरा पैदा हो गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना है कि सीटी स्कैन की जरुरत नहीं, जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइव न करें। सरकार ने इस खबर को गंभीरता से लेते हुए इस पर आदेश जारी कर दिया है।

प्रोटोकॉल से ही होगा सीटी स्कैन

आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि इन तय दरों से अधिक शुल्क लेना दंडनीय अपराध है। आदेश में यह भी जिक्र है कि आईसीएमआर एवं राज्य शासन द्वारा तय किए गए ट्रीटमेंट प्रोटोकाल का पालन करते हुए केवल आवश्यक डायग्नोस करवाए जाएं। आदेश का उल्लंघन एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट 1949 और छत्तीसगढ़़ एपिडेमिक डिसीज कोविड 19 रेगुलेशन एक्ट 2020 के तहत दंडनीय होगा।

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