हर कार्य का परिवहन विभाग की तरफ से कर एवं फीस निर्धारित किया गया है। आरटीओ शैलाभ साहू ने बताया कि किसी भी डीलर द्वारा निर्धारित से अधिक राशि मांग किए जाने पर लिखित शिकायत जिला परिवहन कार्यालय में कर सकते है।
निर्धारित कर एवं फीस
पंजीयन शुल्क
दोपहिया वाहन के लिए 300 रुपए, मोटर कार के लिए 600 रुपए, ओमनी बस (निजी उपयोग के लिए) जिसकी बैठक क्षमता 6 से 12 यात्रियों (चालक को छोड़कर) तक हो, उसके लिए 600 रुपए निर्धारित किया गया है।
अस्थिाई पंजीयन शुल्क
दोपहिया वाहन के लिए 150 रुपए, मोटरकार के लिए 250 रुपए तथा ओमनी बस (निजी उपयोग के लिए) के लिए 250 रुपए निर्धारित किया गया है।
वाहन कर (लाइफटाइम)
दोपहिया वाहन के लिए वाहन की कीमत का 7 प्रतिशत, मोटरकार जिसकी कीमत 5 लाख रुपए से अधिक न हो वाहन के कीमत का 8 प्रतिशत, मोटरकार जिसकी कीमत पांच लाख रुपए से अधिक हो वाहन के कीमत का 9 प्रतिशत तथा ओमनी बस (निजी उपयोग के लिए) के लिए वाहन के कीमत का 9 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
व्यापार प्रमाण-पत्र कर
दोपहिया वाहन के लिए 30 रुपए, मोटरकार के लिए 600 रुपए तथा ओमनी बस (निजी उपयोग के लिए ) 600 रुपए निर्धारित किया गया है।
व्यापार प्रमाण-पत्र निर्गमन/नवीनीकरण फीस
दोपहिया वाहन के लिए 500 रुपए, मोटरकार के लिए 1000 रुपए तथा ओमनी बस (निजी उपयोग के लिए ) के लिए 1000 रुपए निर्धारित किया गया है।
स्मार्ट कार्ड फीस
दोपहिया वाहन के लिए 200 रुपए, मोटरकार के लिए 200 रुपए तथा ओमनी बस (निजी उपयोग के लिए ) 200 रुपए निर्धारित किया गया है।
हाईपोथिकेशन फीस
दोपहिया वाहन के लिए 500 रुपए, मोटर कार के लिए 1500 रुपए तथा ओमनी बस (निजी उपयोग के लिए) के लिए 1500 रुपए निर्धारित किया गया है।