यहां समाधान नहीं होने पर पालक सीधे जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करके स्कूल प्रबंधन की शिकायत कर सकते हैं। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन हाईकोर्ट के निदेशानुसार तय फीस ही ले सकते हैं। प्रबंधन की मनमानी करने पर तत्काल उनकी मान्यता रद्द करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा।
नोडल के नंबर मिलेंगे विभाग की वेबसाइट में
अधिकारियों ने बताया कि जिले के नोडल प्रभारियों के नंबर विभाग की वेबसाइट में मिल जाएंगे। पालक विभाग की वेबसाइट क्लिक करेंगे और नंबर निकालकर अपनी शिकायत दर्ज करा देंगे। नोडल पालकों की शिकायत रजिस्टर में लिखेंगे और उसके बाद अपनी जांच शुरू करेंगे। हर जांच का ब्योरा भी रजिस्टर में लिखना होगा। शिकायत रजिस्टर समय-समय पर जिला शिक्षा अधिकारी को दिखाना होगा और कार्रवाई का ब्योरा भी नोडल को देना होगा।
जिले में 1853 निजी स्कूल
रायपुर जिला में 1853 निजी स्कूल है। इन स्कूलों को नियमों का पालन करते हुए संचालन का निर्देश दिया गया है। कई बार विभागीय अधिकारियों से मिलीभगत करके स्कूल अपनी मनमानी शुरू कर देते है। सख्त कार्रवाई नहीं होने से स्कूलों के हौसले बुलंद होते है और पालक परेशान होते हैं।
स्कूल संचालकों को नियमों के साथ संचालन का निर्देश दिया है। जो स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अतिरिक्त शुल्क लेंगे, उनकी जांच नोडल करेंगे और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। पालक मेरे मोबाइल नंबर- 9617435854 पर भी शिकायत भेज सकते हैं।
-जीआर चंद्राकर, जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर।