नाबालिगों के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर पालक और वाहन मालिकों को 25000 रूपए जुर्माना और 3 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। नए रोड सेफ्टी बिल को लेकर स्पेशल डीजी आरके विज ने शनिवार को नए सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंन बताया कि कानून का कड़ाई के साथ पालन करने के लिए सारी तैयारी कर ली गई है। कैशलेस चालान के लिए पॉश मशीनें सभी थानों और यातायात पुलिस को दी गई है। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रमुख रूप से संयुक्त परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर, सहायक परिवहन आयुक्त शैलाभ साहू सहित अन्य अफसर प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
गतिसीमा से अधिक पर हल्के वाहन चलाने हुए पकड़े जाने पर 2000 रूपए और भारी वाहन में 4000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। साथ ही ड्राइविंग लायसेंस जब्त करने का प्रावधान किया गया है। खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वालों से 5000 रुपए और 6 वर्ष की सजा का प्रावधा है। सिग्नल तोडऩे स्टाप लाइन क्रास करने, वितरीत दिशा में वाहन चलाने, खतरनाक तरीके से ओवरटेक करने, शराब पीकर वाहन चलाने और मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर 5000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। यात्री वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर प्रति सवारी 200 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। इसी तरह चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट नहीं लगाने, ब”ाों को बिना सीट बेल्ट के बैठाने, ध्वनि प्रतिबंधित क्षेत्र में हार्न बजाने पर 1000 एक हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है।