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रायपुर

स्नातक बेरोजगारों को ब्लॉक स्तर पर मिलेंगे सरकारी ठेके, ई-श्रेणी में होगा पंजीयन

लोक निर्माण विभाग ने ब्लॉक स्तर पर स्नातक बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने और स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग करने के उद्देश्य से इसका आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक ई-श्रेणी में जो स्नातक की उपाधिधारी हैं और बेरोजगार है, उनका पंजीयन ई-श्रेणी में किया जाएगा।

रायपुरNov 25, 2020 / 10:58 pm

Karunakant Chaubey

स्नातक बेरोजगारों को ब्लॉक स्तर पर मिलेंगे सरकारी ठेके, ई-श्रेणी में होगा पंजीयन

स्नातक बेरोजगारों को ब्लॉक स्तर पर मिलेंगे सरकारी ठेके, ई-श्रेणी में होगा पंजीयन

रायपुर. स्नातक बेरोजगारों को सरकारी ठेके देने के लिए राज्य सरकार ने अपने नियमों में अहम बदलाव किया है। अब छत्तीसगढ़ में निर्माण कार्यों के ठेके के लिए वर्तमान में लागू एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित श्रेणी-अ, ब, स, द के बाद नया श्रेणी-ई को भी जोड़ा गया है। ई-श्रेणी में स्नातक बेरोजगारों का पंजीयन किया जाएगा। इनका पंजीयन पांच साल के लिए होगा।

लोक निर्माण विभाग ने ब्लॉक स्तर पर स्नातक बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने और स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग करने के उद्देश्य से इसका आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक ई-श्रेणी में जो स्नातक की उपाधिधारी हैं और बेरोजगार है, उनका पंजीयन ई-श्रेणी में किया जाएगा। पंजीयन की अवधि 5 वर्ष की रहेगी। स्नातक बेरोजगारों को एक वर्ष में अधिकतम 50 लाख रुपए तक कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं ई-श्रेणी में पंजीकृत युवाओं के लिए अधिकतम एकल कार्य की लागत सीमा 20 लाख रुपए होगी।

ब्लॉक स्तर पर रहेगी भूमिका

जारी आदेश के मुताबिक पंजीकृत स्नातकधारी से प्रतिस्पर्धा ब्लॉक स्तर पर सीमित होगी। स्नातकधारी जिस ब्लॉक के निवासी होंगे, वह उसी ब्लॉक के अंतर्गत कार्यों के लिए प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकेंगे। बेरोजगार स्नातकधारी को पंजीयन के लिए स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र दिया जाना होगा, कि आवेदक किसी शासकीय या अर्धशासकीय अथवा गैरशासकीय संस्थानों में सेवारत नहीं है और वो बेरोजगार हैं। जारी आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है पंजीयन के बाद यदि किसी को रोजगार मिल जाता है, तो उसका पंजीयन समाप्त कर दिया जाएगा।

कार्ड में दर्ज होगी सभी जानकारी

स्नातक बेरोजगारों को पंजीयन का एक कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें उसके व्यक्तिगत विवरण के साथ कार्य का भी विवरण दर्ज होगा। बेरोजगार स्नातकधारी को स्वीकृत-आबंटित कार्य के कुल लागत का 5 प्रतिशत तक लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य प्रारंभ करने के लिए मोबिलाइजेशन एडवांस दिया जाएगा। यदि कोई बेरोजगार स्नातकधारी आबंटित कार्य को अधूरा छोड़ देता है, तो उसका पंजीयन रद्द किया जा सकेगा।

पार्टनरशिप और कंपनी को मौका नहीं

स्नातक बेरोजगारों को पंजीयन के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जीएसटी पंजीयन, बैंक एकाउंट स्टेटमेंट प्रस्तुत करना होगा। पंजीयन व्यक्तिगत, प्रोपाइटरी (फर्मांे) के लिए होगी। पार्टनरशीप फर्म एवं कंपनी का पंजीयन ई-श्रेणी में नहीं किया जाएगा।

जिला स्तर पर निविदाओं का प्रकाशन अनिवार्य

लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित नवीन ई-श्रेणी के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक की निविदाओं का प्रकाशन जिला स्तरीय (स्थानीय) समाचार पत्रों में अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त बस्तर संभाग के अंतर्गत 50 लाख रुपए तक की अन्य मैन्यूवल पद्धति की निविदाओं में भी यह कंडिका लागू होगी।

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