उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी कांउसिल की बैठक में वित्त मंत्री अरूण जेठली ने जेएसटी छूट की सीमा दोगुनी और कंपोजीशन स्कीम डेढ़ गुनी करने की घोषणा की है। हालांकि यह नियम 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा। इस फैसले में जीएसटी की छूट सीमा को 20 से लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है। इसी तहत कंपोजीशन स्कीम की सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रूपए किया गया है। सरकार के इस फैसले का शहर के व्यापारियों ने स्वागत किया है। व्यापारी प्रदीप मुंजवानी, नरेश वाधवानी का कहना है कि जीएसटी लागू होने से व्यापार करना मुश्किल हो गया है। इस फैसले से व्यापारियोंं को थोड़ी राहत मिली है।
डीलरों की संख्या एक नजर में
एक जानकारी के अनुसार जिले में 2158 सामान्य डीलर हैं तथा 23 सौ कंपोजीशन डीलर है। इन्हें हर तीन महीने में जीएसटी रिनर्ट दाखिल करना होता है। बताया गया है कि अब 1 अप्रैल से कंपोजीशन डीलर तय अवधि की कुल बिक्री पर सीधा फिक्स रेट से टैक्स दे सकेंगे। इसके अलावा उन्हें सालभर में 5 बार रिटर्न भरना होगा।
पेनाल्टी से मिलेगी राहत
गौरतलब है शासन के गाइड लाइन के अनुसार तय समय-सीमा के भीतर जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले व्यापारियों से पेनाल्टी वसूल करने का नियम है। इसमें अलग-अलग केटेगिरी वाले व्यापारियों से 50 रूपए से लेकर 3 सौ रूपए तक पेनाल्टी वसूला जाता है, लेकिन अब छूट की सीमा बढऩे से व्यापारियों को पेनाल्टी से राहत मिलेगी।
केन्द्र शासन के इस फैसले से कंपोजीशन डीलर को राहत मिलेगी, लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए कोई खास प्रावधान नहीं किया गया है। अभी भी जीएसटी के नियमों में संशोधन की जरूरत है।
नरेन्द्र रोहरा, चेंबर नेता