किसी ने दस के सिक्के से किया तौबा तो जाना पड़ेगा जेल
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों के तहत यदि कोई दुकानदार या फिर अन्य लोग रिजर्व बैंक द्वारा प्रचलित दस रुपए का सिक्का लेने से इंकार करता है, तो उसके खिलाफ संबंधित पुलिस थाने में आईपीसी धारा 124 के तहत प्रकरण दर्ज करवा सकते हैं।
कलेक्टर ने दिया निर्देश
छत्तीसगढ़ के कवर्धा कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने इस संबंध में लीड बैंक ऑफिसर कवर्धा को जन शिकायत के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिला अग्रणी बैंक कवर्धा द्वारा बताया गया कि 10 रुपए का सिक्का व वैधानिक मुद्रा चलन में है। किसी भी सब्जी वाले, मेडिकल स्टोर्स, चाय व नाश्ता होटलों व समस्त दुकानदारों द्वारा 10 रुपए का सिक्का स्वीकार करने से मना नहीं कर कर सकते। रिजर्व बैंक निर्देश भी जारी किया गया है। यानि कोई भी दुकानदार यदि सिक्का लेने से इंकार करता है तो शिकायत कर सकते हैं।