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10 रुपए के सिक्के को लेकर आई ये बड़ी खबर, अब मना करने वालों पर पुलिस दर्ज करेगी धारा 124

locationरायपुरPublished: Mar 22, 2019 04:52:36 pm

संबंधित पुलिस थाने में आईपीसी धारा 124 के तहत प्रकरण दर्ज करवा सकते हैं।

10 rs coin

10 रुपए के सिक्के को लेकर आई ये बड़ी खबर, अब मना करने वालों पर पुलिस दर्ज करेगी धारा 124

रायपुर. दस का सिक्का लोगों के लिए सिर दर्द बना हुआ है। चिल्हर देने के दौरान अगर कोई भी शख्स दस का सिक्का देता है तो लोग इसे लेने से मना ही कर देते हैं। आपको बात दें कि अगर कोई दुकानदार हो या फिर अन्य लोग किसी ने दस का सिक्का लेने से मना किया तो आप तुरंत उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। पुलिस इस मामले में आईपीसी की धारा 124 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करेगी।
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किसी ने दस के सिक्के से किया तौबा तो जाना पड़ेगा जेल
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों के तहत यदि कोई दुकानदार या फिर अन्य लोग रिजर्व बैंक द्वारा प्रचलित दस रुपए का सिक्का लेने से इंकार करता है, तो उसके खिलाफ संबंधित पुलिस थाने में आईपीसी धारा 124 के तहत प्रकरण दर्ज करवा सकते हैं।

कलेक्टर ने दिया निर्देश
छत्तीसगढ़ के कवर्धा कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने इस संबंध में लीड बैंक ऑफिसर कवर्धा को जन शिकायत के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिला अग्रणी बैंक कवर्धा द्वारा बताया गया कि 10 रुपए का सिक्का व वैधानिक मुद्रा चलन में है। किसी भी सब्जी वाले, मेडिकल स्टोर्स, चाय व नाश्ता होटलों व समस्त दुकानदारों द्वारा 10 रुपए का सिक्का स्वीकार करने से मना नहीं कर कर सकते। रिजर्व बैंक निर्देश भी जारी किया गया है। यानि कोई भी दुकानदार यदि सिक्का लेने से इंकार करता है तो शिकायत कर सकते हैं।

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