जुर्माना राशि नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया है। सीबीआइ के स्पेशल जज सुनील कुमार नंदे ने इसका फैसला सुनाया।बताया जा रहा है कि जब कोर्ट में जज ने फैसला सुनाया तो आयकर अधिकारी फूट-फूटकर रोने लगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से स्पेशल कोर्ट में कुल 13 गवाह पेश किए गए थे। उनके बयान और अदालत में पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई है। सीबीआइ की ओर से मामले की पैरवी वरिष्ठ लोक अभियोजक रजत कुमार श्रीवास्तव ने की।
यह है मामला : बता दें कि सिविल लाइंस स्थित आयकर मुख्यालय में दिलीप कुमार दास (56) आयकर अधिकारी कक्ष क्रमांक- 1 में पदस्थ थे। सीबीआइ की टीम ने 11 मई 2011 को उनके भिलाई स्थित घर पर दबिश दी थी।
इस दौरान तलाशी में आरोपी के घर से 1 करोड़ 62 लाख रुपए की अनुपातहीन चल-अचल संपत्ति मिली थी। यह राशि 2001 से 2011 के बीच अर्जित की गई थी। यह उसके कुल आय से 488 फीसदी अधिक थी। सीबीआइ की टीम ने जांच करने करने के बाद 25 मई 2012 को आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया।