scriptकोर्ट में फूट फूट कर रोने लगा आयकर अधिकारी, जब इस अपराध में जज ने सुनाई 3 साल की सजा | Income tax officer gets 3 years' sentence in more property than income | Patrika News
रायपुर

कोर्ट में फूट फूट कर रोने लगा आयकर अधिकारी, जब इस अपराध में जज ने सुनाई 3 साल की सजा

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले रायपुर के आयकर अधिकारी दिलीप कुमार दास को 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।

रायपुरMar 01, 2019 / 01:17 pm

Ashish Gupta

patrika

corruption,court,Lokayukta,punishment,bribery,District Panchayat,Social Justice Department,

रायपुर. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले रायपुर के आयकर अधिकारी दिलीप कुमार दास को 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही आरोपी के घर से बरामद 96 लाख 90 हजार रुपए की अनुपातहीन संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया गया है।
जुर्माना राशि नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया है। सीबीआइ के स्पेशल जज सुनील कुमार नंदे ने इसका फैसला सुनाया।बताया जा रहा है कि जब कोर्ट में जज ने फैसला सुनाया तो आयकर अधिकारी फूट-फूटकर रोने लगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से स्पेशल कोर्ट में कुल 13 गवाह पेश किए गए थे। उनके बयान और अदालत में पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई है। सीबीआइ की ओर से मामले की पैरवी वरिष्ठ लोक अभियोजक रजत कुमार श्रीवास्तव ने की।
यह है मामला : बता दें कि सिविल लाइंस स्थित आयकर मुख्यालय में दिलीप कुमार दास (56) आयकर अधिकारी कक्ष क्रमांक- 1 में पदस्थ थे। सीबीआइ की टीम ने 11 मई 2011 को उनके भिलाई स्थित घर पर दबिश दी थी।
इस दौरान तलाशी में आरोपी के घर से 1 करोड़ 62 लाख रुपए की अनुपातहीन चल-अचल संपत्ति मिली थी। यह राशि 2001 से 2011 के बीच अर्जित की गई थी। यह उसके कुल आय से 488 फीसदी अधिक थी। सीबीआइ की टीम ने जांच करने करने के बाद 25 मई 2012 को आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो