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रायपुर

नान घोटाला मामले में IPS रजनेश सिंह को हाइकोर्ट से मिली राहत

छत्तीसगढ़ के हाईप्रोफाइल नान घोटाला (Nan Scam) मामले में IPS रजनेश सिंह को हाईकोर्ट (High Court) से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने SIT को निर्देश दिया है कि वह IPS रजनेश सिंह के खिलाफ दबावपूर्वक कार्रवाई नहीं कर सकती है।

रायपुरMay 07, 2019 / 03:50 pm

Akanksha Agrawal

IPS Rajnesh Singh

नान घोटाला मामले में IPS रजनेश सिंह को हाइकोर्ट से मिली राहत

रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के हाईप्रोफाइल नान घोटाला (Nan Scam) मामले में IPS रजनेश सिंह को हाईकोर्ट (High Court) से राहत मिली है। High Court ने SIT को निर्देश दिया है कि वह IPS रजनेश सिंह के खिलाफ दबावपूर्वक कार्रवाई नहीं कर सकती है। इसके साथ ही HC ने रजनेश सिंह को भी यह निर्देश दिया है कि वो इस मामले की जांच में पुलिस का सहयोग करेंगे और पुलिस के बुलाने पर समय में जांच टीम के सामने उपस्थित होंगे।

फोन टैपिंग मामले में हुए थे निलंबित
नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले (Nan Scam) में जांच के दौरान आरोपियों की फोन टैपिंग मामले मे डीजी मुकेश गुप्ता(DG Mukesh Gupta) और IPS रजनेश सिंह को निलंबित किया गया था। जिसके बाद उन पर कार्रवाई चालू है। दोनों पर घोटाले के सबूत छुपाने और जांच को प्रभावित करने के भी आरोप हैं। डीजी मुकेश गुप्ता और आईपीएस रजनेश सिंह पर अगल-अलग मामलों में आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं।

 

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