अधिक खर्च करने पर होगी कार्रवाई
निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार नगरीय चुनाव के प्रत्याशी अपने खर्च का ब्यौरा उपलब्ध कराएंगे। पार्षद चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा तय की गई है। इससे अधिक रुपये खर्च किए जाने पर निर्वाचन आयोग संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई भी तय करेगा। चुनाव आयोग के आदेशों के अनुरूप ही कार्रवाई की जाएगी।
भोजन के 65 व सब्जी-पूड़ी का 30 रुपए तय
चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों द्वारा चाय-नाश्ते से लेकर भोजन तक पर किए जाने वाले खर्च को भी निर्धारित कीमत के आधार पर आंका जाएगा। चाय के लिए 4 रुपए तो कॉफी का 20 रुपए तय किया है। लस्सी पिलाने पर 30 रुपए तो कचोरी- समोसा व पोहा के लिए 8 रुपए जोड़े जाएंगे। इसके अलावा भोजन थाली के लिए 65 रुपए व सब्जी-पूड़ी के लिए 30 रुपए ही तय किए हैं। हालांकि वर्तमान में इतना सस्ता भोजन कहीं नहीं मिलता है। चाय-नाश्ते और भोजन के साथ ही निर्वाचन व्यय में शामिल होने वाली अधिकतर सामग्री टेंट, लाइट, टेबल, चादर, कारपेट, फ्लैक्स, जनरेटर, माइक, वाहन जैसी सामग्री के भी रेट तय किए हैं।
रजिस्टर पर प्रतिदिन दर्ज करना होगा खर्च
प्रत्याशी जो भी चुनाव प्रचार के दौरान खर्च करेंगे, उसका हिसाब प्रतिदिन रजिस्टर में दर्ज करना होगा। आयोग के कड़े निर्देशों के बाद अब सतर्क होने की बारी प्रत्याशियों की है। चुनाव के बाद प्रत्याशियों को बनाए गए इस रजिस्टर को मुख्य चुनाव आयोग कार्यालय में भी जमा किया जाएगा। वहीं आयोग के अफसर किसी भी समय इस रजिस्टर को चेक भी कर सकते हैं।