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रायपुर

नए ट्रैफिक नियम से आम आदमी नहीं, पुलिस वालों की बढ़ गई मुश्किल जानिए क्यों

New Traffic Rules: सड़क पर दबंग बनने की कोशिश पुलिसकर्मियों (chhattisgarh police) को भारी पड़ सकती है। नए मोटरयान कानून (New Motor Vehicle Act) में सबसे बड़ी सख्ती पुलिसकर्मियों पर ही लगाई गई है।

रायपुरSep 13, 2019 / 01:20 pm

Ashish Gupta

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रायपुर. New Traffic Rules: सड़क पर दबंग बनने की कोशिश पुलिसकर्मियों को भारी पड़ सकती है। नए मोटरयान कानून (New Motor Vehicles Act) में सबसे बड़ी सख्ती पुलिसकर्मियों पर ही लगाई गई है। अगर किसी पुलिसकर्मी ने यातायात नियमों का उल्लंघन (Traffic Violation) किया तो उसे सामान्य से दोगुना अधिक जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना केंद्रीय कानून में दिए गए सामान्य जुर्माने का दोगुना होगा।
पुलिस के विशेष महानिदेशक आरके विज ने सभी पुलिस अधीक्षक को नए नियमों का पालन कराने के लिए निर्देश दिए हैं। निर्देशों के मुताबिक संशोधित मोटरयान अधिनियम की धारा 210 बी में यह प्रावधान है कि जिस प्राधिकारी का कर्तव्य कानून के प्रावधानों का पालन कराना है, यदि वे पुलिस अधिकारी ही प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो सजा दोगुनी होगी।
विशेष महानिदेशक की ओर से कहा गया है कि किसी भी हालत में पुलिस अधिकारी नियमों का उल्लंघन ना करें। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो संबंधित पुलिस अधीक्षक नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अनुशासनहीनता की कार्रवाई भी करेंगे। विशेष महानिदेशक आरके विज ने बताया कि यह नियम सख्ती से लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस वालों का मामला सीधे कोर्ट जाएगा, जहां केंद्रीय कानून के प्रावधानों के मुताबिक सजा तय होगी।

सभी जिलों में अभियान
परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में दोपहिया और चार पहिया वाहनों की जांच की जा रही है। साथ ही नियम तोडऩे वालों के खिलाफ जुर्माना भी वसूला जा रहा है।

ऐसे समझें
मतलब अगर किसी सामान्य व्यक्ति को बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए पकड़ा गया तो नए कानून के मुताबिक पर ₹1000 का जुर्माना लगना है। लेकिन राज्य सरकार (Chhattisgarh Govt) ने इसे लागू नहीं किया है, इसलिए सामान्य आदमी को अभी 300 रुपए जुर्माना (Traffic fine) देना पड़ रहा है। लेकिन पुलिसकर्मी को केंद्रीय कानून के प्रावधान का दोगुना अर्थात् दो हजार रुपए जुर्माना देना होगा।

राजधानी के बाहरी इलाकों से 62000 वसूले
पुलिस और परिवहन विभाग की टीमों ने राजधानी के बाहरी इलाकों में 17 चेकप्वाइंट बनाकर वाहनों की जांच की। परिवहन विभाग की टीम को रसनी टोल प्लाजा के पास, मंदिर हसौद, धरसींवा मुख्य मार्ग, निमोरा मोड़ और पुलिस टीम को टाटीबंध, शदाणी दरबार आश्रम, तराई क्षेत्र में लगाया गया।

बसों के फिटनेस परमिट यात्रियों की संख्या, कार, मेटाडोर और दोपहिया वाहन चालकों के दस्तावेज और हेलमेट की जांच की गई। परिवहन विभाग ने अगली बार से चालानी कार्रवाई की हिदायत देकर यात्रियों को छोड़ दिया पुलिस ने 142 मेटाडोर, कार और दोपहिया वाहन चालकों से करीब 62 हजार रुपए का जुर्माना वसूला है।new traffic rules

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