उन्होंने सभी वर्गों व आम जनता से कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों से 6 फीट दूरी अर्थात फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा है। अति आवश्यक होने पर मास्क या गमछा लगाकर ही घर से बाहर निकलें।
लगेगा जुर्माना
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या अन्य तरीकों से चेहरा नहीं ढकने पर 100 रुपए जुर्माना, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 100 रुपए तथा सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक घूमने अथवा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर प्रति व्यक्ति 200 रुपए जुर्माना लगेगा।