scriptपैसे लेकर भी 8 साल से नहीं दिया पजेशन, पार्थिवी बिल्डर पर साढ़े 3 लाख का हर्जाना | Possession not given after taking money compensation of 3.5 lakhs | Patrika News
रायपुर

पैसे लेकर भी 8 साल से नहीं दिया पजेशन, पार्थिवी बिल्डर पर साढ़े 3 लाख का हर्जाना

राज्य उपभोक्ता फोरम का फैसला: सुनवाई में बिल्डर ने गलती स्वीकारी, खरीदार को 30 दिन में मकान हैंडओवर करने की हिदायत।

रायपुरNov 27, 2022 / 02:36 pm

CG Desk

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राज्य उपभोक्ता आयोग ने रकम का भुगतान करने के बाद भी खरीदार को मकान नहीं देने पर पार्थिवी बिल्डर को फटकार लगाई है। उसे खरीदार को 5000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से 4 वर्ष का मकान किराया 2.40 लाख रुपए देने कहा है। साथ ही परेशान करने पर मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 1 लाख और 5000 रुपए वाद व्यय के रूप में देने के निर्देश दिए है। वहीं 30 दिन के भीतर मकान हैंडओवर करने की हिदायत दी गई है। इसकी अवहेलना करने और निर्धारित अवधि में मकान नहीं देने पर 1000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूल करने का फैसला आयोग के न्यायमूर्ति गौतम चौरडिय़ा ने सुनाया है।

आयोग में सुनवाई के दौरान बिल्डर को अपना पक्ष रखने के लिए एक मौका दिया गया। इस दौरान मकान की पूरी कीमत वसूल करने के बाद भी पजेशन नहीं देना स्वीकार किया गया। आयोग ने बिल्डर को सेवा में निम्नता बरतने पर खरीदार को तत्काल मकान का पजेशन देने का आदेश दिया।

सुनवाई में बिल्डर ने गलती स्वीकारी
आयोग में सुनवाई के दौरान बिल्डर को अपना पक्ष रखने के लिए एक मौका दिया गया। इस दौरान मकान की पूरी कीमत वसूल करने के बाद भी पजेशन नहीं देना स्वीकार किया गया। आयोग ने बिल्डर को सेवा में निम्नता बरतने पर खरीदार को तत्काल मकान का पजेशन देने का आदेश दिया।

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