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रायपुर

हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद निजी स्कूल वसूल रहे पूरी फीस, विरोध करने पर दे रहे धमकी

हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) ने प्रदेश के निजी स्कूलों को पालकों से केवल ट्यूशन फीस (Private Schools taking tuition fees) लेने का निर्देश दिया है। पालकों को निर्देश के बावजूद कोरोना काल में निजी स्कूल शत प्रतिशत फीस जमा करने का निर्देश देकर पालकों की जेब काट रहे हैं।

रायपुरSep 06, 2020 / 08:48 am

Ashish Gupta

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MP government education

रायपुर. हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) ने प्रदेश के निजी स्कूलों को पालकों से केवल ट्यूशन फीस (Private Schools taking tuition fees) लेने का निर्देश दिया है। पालकों को निर्देश के बावजूद कोरोना काल में निजी स्कूल शत प्रतिशत फीस जमा करने का निर्देश देकर पालकों की जेब काट रहे हैं। निजी स्कूलों की इस मनमानी को जो पालक विरोध कर रहे है, उनके बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकी दी जा रही है। निजी स्कूलों की इस मनमानी पर शासन के साथ विभागीय अधिकारी भी खामोश बैठे है। पालकों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों के अलावा, कलेक्टर और स्कूल शिक्षा मंत्री से मामले की शिकायत की है। इन सभी जगह शिकायत करने के बावजूद निजी स्कूलों की मनमानी पर नियंत्रण नहीं लग रहा है।

छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसिएशन और जनप्रतिनिधि उतरे विरोध में
निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसिएशन ने दो दिन पहले मोर्चा खोला है। स्कूल की मनमानी के खिलाफ वे लगातार प्रदर्शन कर रहे है। छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसिएशन ने प्रायवेट स्कूल एसोसिएशन के खिलाफ शिकायत भी रायपुर कोतवाली पुलिस और बाल आयोग में की है। छत्तीसगढ़ पैरेट्स एसोसिएशन को अब जनप्रतिनिधियों का सपोर्ट मिल रहा है। शनिवार को रायपुर पश्चिम विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय एवं कांग्रेस नेता कन्हैय्य़ा अग्रवाल ने समर्थन दिया है। जनप्रतिनिधियों ने निजी स्कूलों की मनमानी पर नियंत्रण लगाए जाने की बात कही है।

जिला शिक्षा अधिकारी जीआर चंद्राकर ने कहा, अधीनस्थ कर्मचारी कोरोना संक्रमित निकला है। इस वजह से क्वारंटाइन पीरियड में हूं। सोमवार को कार्यालय आने के बाद मामले की जांच कराता हूं।

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