मंत्री चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामला, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
रायपुर/बिलासपुर. जस्टिस आरसीएस सामंत की एकलपीठ ने मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में दायर रिवीजन पिटिशन पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है। प्रदेश के पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में याचिकाकर्ता मंजीत कौर बल और कृष्ण कुमार साहू ने धमतरी की निचली अदालत में याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि चंद्राकर की संपत्ति 2013 में लाखों में थी, जो अब बढ़कर करोड़ों हो गई है। गलत तरीके से करोड़ों रुपए की कमाई की गई है।
सुनवाई के बाद निचली अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की गई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट से भी याचिका खारिज हो गई। याचिकाकर्ताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन दायर कर सुनवाई की मांग की गई। सुको ने मामले की दोबारा सुनवाई के लिए निचली अदालत को निर्देश दिया। निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में रिवीजन पिटिशन दायर की गई। बुधवार को जस्टिस सामंत की एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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