scriptहिदायतुल्ला लॉ यूनिवर्सिटी के जनसूचना अधिकारी पर लगा 60 हजार का जुर्माना | Public Information Officer of Hidayatullah Law University fined 60000 | Patrika News
रायपुर

हिदायतुल्ला लॉ यूनिवर्सिटी के जनसूचना अधिकारी पर लगा 60 हजार का जुर्माना

– 6 प्रकरणों पर 300-300 रुपए क्षतिपूर्ति का भी आदेश .

रायपुरFeb 26, 2021 / 11:13 am

CG Desk

hnlu.jpg
रायपुर. सूचना के अधिकार कानून के तहत समय पर जानकारी नहीं देने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सूचना आयुक्त एके अग्रवाल ने 6 प्रकरणों पर हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के जनसूचना अधिकारी को 10-10 हजार रुपए का अर्थदण्ड और 300-300 रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है। साथ ही विश्वविद्यालय के प्रथम अपीलीय अधिकारी को कर्तव्य के निर्वहन में शिथिलता बरतने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने कुलसचिव को निर्देशित किया है।
अधिकारियों के मुताबिक अंशुल पाराशर ने विश्वविद्यालय से दो लोगों की नियुक्तियों से जुड़ी जानकारी मांगी थी। आवेदक को समय पर जानकारी नहीं मिली। प्रथम अपील में आवेदन निरस्त होने के बाद आवेदन के राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत की थी। इसकी सुनवाई करते हुए आयोग ने विश्वविद्यालय के जनसूचना अधिकारी (अनुभाग अधिकारी) संजना धर्मराज पर अर्थदण्ड लगाते हुए क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया। अर्थदण्ड की राशि को दोषी जनसूचना अधिकारी के वेतन से कटौती कर कोष में जमा कराई जाएगी।
एक अन्य मामले में आवेदनकर्ता अंशुल पाराशर ने विश्वविद्यालय में उपयोग किए जा रहे वाहनों, हवाई यात्रा, निर्माण कार्यों की भी जानकारी मांगी थी। ये जानकारी भी समय पर नहीं मिली थी। इन मामलों की भी सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने जन सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड लगाते हुए क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।

Home / Raipur / हिदायतुल्ला लॉ यूनिवर्सिटी के जनसूचना अधिकारी पर लगा 60 हजार का जुर्माना

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो