7 अगस्त से लॉकडाउन खुलने के बाद से 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक सब्जी, डेयरी, मछली और मटन की दुकान खुलेंगी। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक किराना, जनरल और प्रोविजन की दुकानें खोलने की छूट दी गई थी। बाकी के संस्थानों के लिए सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक का समय निर्धारित था।
सभी कार्यालय प्रमुखों को अपने-अपने कार्यालय परिसर में फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग और समय-समय पर हाथ धोने, सेनिटाइज करने के लिए आवश्यक व्यवस्था अनिवार्यत: करनी होगी। यदि किसी कार्यालय में इस निर्देश की अवहेलना पाई जाती है तो संबंधित कार्यालय प्रमुख को जिम्मेदार माना जाएगा।
सार्वजनिक स्थलों में मास्क, फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में 100 रुपए, होम क्वारंटाइन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते पाए जाने पर 100 रुपए और दुकानों, व्यावसायिक संस्थानों के मालिकों की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 200 रुपए फाइन लिया जाएगा।
कवर्धा- 14 सितंबर से आगामी आदेश तक बंद है। अभी तक आदेश नहीं आया है।
महासमुंद- 30 सितंबर तक लॉकडाउन है। दुर्ग- 30 सितंबर तक लॉकडाउन है।
कांकेर- ग्रामीण क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। 30 सितंबर तक है।
गरियाबंद- 29 सितंबर तक लॉकडाउन है।