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रायपुर: कमल पारा,ग्राम सकरी कंटेंटमेंट जोन घोषित,इस क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर लगा प्रतिबंध

कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल 01 द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज लिया जाएगा।

रायपुरJun 07, 2020 / 08:31 pm

शिव शर्मा

रायपुर: कमल पारा,ग्राम सकरी कंटेंटमेंट जोन घोषित,इस क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर लगा प्रतिबंध

रायपुर: कमल पारा,ग्राम सकरी कंटेंटमेंट जोन घोषित,इस क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर लगा प्रतिबंध

रायपुर.भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार जिला रायपुर में ग्राम पंचायत अन्तर्गत कमल पारा ग्राम सकरी,थाना विधानसभा में 01 नया कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। इसके बाद प्रशासन ने त्वरित एक्शन लेते हुए उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर ने पूर्व में गुरुघासीदास मंदिर,पश्चिम में शंकर जी का मंदिर रोड,उत्तर में फार्म हाउस नारायण कुर्रे का,पशु आहार(ताला बंद) और दक्षिण में तालाब पार को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया है।
कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णत: बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित किया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाइजेशन करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे। कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाइडलाइन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
अब कंटेनमेंट जोन में यह रहेगी व्यवस्था
कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास के लिए केवल 01 द्वार की व्यवस्था बेरिकेटिंग के लिए एन के पांडेय,कार्यपालन अभियंता, लोकनिर्माण विभाग,विधानसभा संभाग रायपुर मो.न. 94076-25500, लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेडिंग हेतु बांस-बल्ली की आपूर्ति हेतु विश्वनाथ मुखर्जी, उप वनामंडलाधिकारी रायपुर वनमंडल, रायपुर 90092-42222, कंटेंटमेंट जोन में सेनिटाइजेशन तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था हेतु एच आर बघेल,मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत धरसींवा,मो.न. 94255-06285, घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादी उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मीरा बघेल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर मो.नं. 94255-16797, उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही करने हेतु इंसीडेंट कमांडर प्रणव सिंह, अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) मो.न. 70003-55584, भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी गाइड लाइन अनुसार कंटेंटमेंट जोन में लाकडाउन का कडाई से पालन करने हेतु अश्विनी राठौर, थाना प्रभारी,थाना विधानसभा, रायपुर मो.नं. 94791-91079 को नियुक्त किया गया है।

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