राजधानी अस्पताल आगजनी मामला: एक और मरीज की मौत, मृतकों की संख्या अब 6 हुई
पुलिस ने लिखा पत्रराजधानी अस्पताल के मालिक और संचालकों की जानकारी लेने व जांच के लिए पुलिस को आधा दर्जन विभागों को पत्र लिखना पड़ रहा है। बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, फॉरेंसिक साइंस, फायर सेफ्टी, नगर निगम को पत्र लिखकर अस्पताल और उसमें हुई आगजनी से संबंधित जानकारी मांगी है। आशंका जताई जा रही है कि इन विभागों से जानकारी मिलने में कई दिन लग जाएंगे। पुलिस ने राजधानी अस्पताल को भी नोटिस जारी करके संचालकों का नाम पूछा है। उनकी जिम्मेदारियों की भी जानकारी मांगी गई है।
स्वास्थ्य विभाग-अस्पताल का रजिस्ट्रेशन, डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग होम एक्ट के तहत किसके नाम से रजिस्ट्रेशन, निरीक्षण रिपोर्ट आदि। नगर निगम-अस्पताल की बिल्डिंग, टैक्स, एनओसी, पार्किंग आदि की अनुमति किसके नाम से बनी है?
बिजली विभाग-मीटर, बिजली फिटिंग, आगजनी की जांच रिपोर्ट आदि।
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टिकरापारा थाना प्रभारी संजीव मिश्रा ने बताया कि राजधानी अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी करके संचालकों के नाम की जानकारी मांगी गई है। नोटिस अस्पताल के एडमिनिस्टे्रटर अजीत सिंह को जारी किया गया है। बता दें कि पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ धारा 304 ए के तहत अपराध दर्ज किया है। आधा दर्जन मरीजों की मौत के बाद यह धारा मामूली कार्रवाई साबित हो रही है।
वर्ष 2017 में गोलबाजार के तुलसी होटल में भीषण आग लग गई थी। इससे 5 लोग जिंदा जलकर मर गए थे। होटल में छोटे-छोटे कमरे थे और फायर फाइटिंग सिस्टम की व्यवस्था नहीं थी। और न ही आपातकाल में बचने के लिए खिड़की-दरवाजे व अन्य इंतजाम थे। इस मामले में पुलिस ने होटल संचालक पर गैरजमानती अपराध की धारा 304 दर्ज किया था। अब इसी तरह की घटना राजधानी अस्पताल में भी हुई है, जिसमें 6 मरीज लोग मर गए हैं। इसके बावजूद मामले में कोई गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस ने धारा 304 ए के तहत ही अपराध दर्ज किया है।
– अजय यादव, एसएसपी, रायपुर
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मरीजों का दूसरी जगह इलाज शुरू करने की अनुमति मांगने के लिए पहुंचे थे, जिन्हें जांच पूरी होने तक मना कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। अपर कलेक्टर के नेतृत्व में टीम गठित हो गई है।– डॉ. मीरा बघेल, सीएमएचओ, रायपुर